एक्टर करण को रेप केस में फंसाने वाली महिला गिरफ्तार

एक्टर करण को रेप केस में फंसाने वाली महिला गिरफ्तार
हाईलाइट
  • 27 मई को पुलिस ने दोनों हमलावरों को किया था गिरफ्तार
  • गिरफ्तारी के बाद महिला ने आरोपों को सिरे से नकारा
  • महिला ने 25 मई को पुलिस से की थी शिकायत
  • महिला ने अज्ञात बाइक सवारों की चाकू से हमला करने की शिकायत की थी
  • महिला ने खुद पर करवाया था झूठा हमला
  • वकील के भाई को वकील ने ऐसा करने के लिए दिए थे 10 हजार रुपये

डिजिटल डेस्क। 6 मई को रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए टीवी एक्टर करण ओबेरॉय के केस में नया मोड़ आ गया है, दरअसल जिस तांत्रिक महिला ने करण ओबेरॉय पर रेप का आरोप लगाया था पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोप लगाने वाली महिला पर फर्जी मामला दर्ज कराने का आरोप है। 25 मई को मुंबई पुलिस से तांत्रिक महिला ने शिकायत की थी कि उसपर दो अज्ञात बाइक सवारों ने चाकू से हमला कर केस जल्दी वापस लेने की धमकी दी।

जिसके बाद 27 मई को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए हमलावरों में एक महिला वकील का भआई निकला, पुलिस पूछताछ में हमलावर ने बताया कि महिला के वकील ने ही यह हमला करवाया था जिसके लिए उसे 10 हजार रुपये भी दिए थे। गिरफ्तारी से पहले महिला ने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि वह बेकसूर है और उसे उसके पूर्व वकील ने उसे फंसाया है।

बता दें कि बॉम्बे हई कोर्ट ने एक्टर करण को 50 हजार के निजी मुचलके र रिहा किया है। इस दौरान करण ओबेरॉय ने अभिनेत्री पूजा बेदी के साथ एक धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यह धरना प्रदर्शन #MenToo मूवमेंट के सपोर्ट में मुंबई के आजाद मैदान में किया गया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य पुरुषों के खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल कर महिलाओं द्वारा उन्हे फंसाने के मामलों में जागरुक करना था। 

गौरतलब है कि टीवी एक्टर करण ओबेरॉय को 6 मई को एक महिला तांत्रिक की शिकायत के बाद ओशिवारा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। महिला ने आरोप लगाया था कि एक्टर ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोप के बाद पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया था। जिसके बाद 9 मई को अंधेरी कोर्ट ने करण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था।

Created On :   18 Jun 2019 6:37 AM GMT

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