कश्मीर : डोडा के डीएम की चेतावनी, कोरोना के बारे में झूठी सूचना न दें

- कश्मीर : डोडा के डीएम की चेतावनी
- कोरोना के बारे में झूठी सूचना न दें
श्रीनगर, 16 मार्च (आईएएनएस)। डोडा जिले के जिलाधिकारी ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोनावायरस को लेकर किसी को भी वॉट्सएप पर गलत जानकारी या अपुष्ट मनगढ़ंत खबरें डालने की अनुमति नहीं है। ऐसी खबरें जिनकी जिला प्रशासन या किसी उच्च अधिकारी द्वारा पुष्टि न की गई हो, उनसे बचें।
जिला मजिस्ट्रेट सागर डी. दोईफोड़े ने कहा कि यह आदेश जिले की शांति व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए दिया गया है।
आदेश में कहा गया है, कोरोनावायरस के पॉजिटिव परीक्षण को लेकर किसी भी व्हाट्सएप प्रशासक या अन्य व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक शांति भंग करने वाला, अपुष्ट या मनगढ़ंत समाचार अपलोड किए जाने पर वह भारतीय दंड संहिता के उल्लंघन के तहत उत्तरदायी होगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी।
इसमें आगे कहा गया है कि डोडा जिले में पॉजिटिव कोरोनोवायरस मामलों को लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मो के माध्यम से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, नतीजतन क्षेत्र में आम जनता घबरा सकती है और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।
आदेश में कहा गया है, व्हाट्सएप समूहों और फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मो के माध्यम से ऐसी झूठी/अपुष्ट समाचारों/सूचनाओं और अफवाहों के प्रसार को रोकना अत्यंत आवश्यक है।
आदेश में आगे कहा गया है कि चिकित्सा दुकानों के सभी प्रोपराइटरों के साथ-साथ मेडिकल एजेंसियों के थोक व्यापारी/डोडा में काम करने वाली सैनिटाइजर और मास्क के स्टॉकिस्ट यह सुनिश्चित करें कि कोरोनावायरस से निपटने के लिए मास्क और सैनिटाइजर जैसी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी न हो और न ही इनकी अतिरिक्त कीमत वसूली जाए। किसी भी खुदरा विक्रेता/थोक व्यापारी/स्टॉकिस्ट द्वारा आदेश का उल्लंघन किए जाने पर उन्हें जेल हो सकती है। जिले के सभी एसएचओ को निर्देश दिया जाता है कि वे कानून की संबंधित धारा के तहत ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
Created On :   16 March 2020 7:30 PM IST