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उप्र : गर्भवती महिला की मौत के मामले में जांच समिति गठित

हाईलाइट
- उप्र : गर्भवती महिला की मौत के मामले में जांच समिति गठित
गौतमबुद्धनगर, 6 जून (आईएएनएस)। उत्तरप्रदेश के गौतमबुद्धनगर में इलाज न मिल पाने से एंबुलेंस में ही एक गर्भवती महिला के मौत के मामले में जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. ने एक समिति गठित कर जांच के आदेश दिए हैं।
महिला के परिजनों ने आरोप लगाया था कि वे कई घंटों तक गर्भवती महिला को लेकर एंबुलेंस से नोएडा के अस्पतालों में चक्कर लगाते रहे, लेकिन नोएडा के सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों ने एडमिट करने से इनकार कर दिया। महिला गाजियाबाद के खोड़ा की निवासी थी।
जिला प्रशासन के सामने जैसे ही ये मामला सामने आया, तुरन्त जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने जांच के आदेश दे दिये। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व मुनींद्र नाथ उपाध्याय को सौंपी है।
वहीं इस मामले पर गौतमबुद्धनगर के सीएमओ ने कहा, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे से इस तरह के मामले सामने न आएं।
गर्भवती महिला को शुक्रवार की सुबह तड़के परेशानी हुई और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद उसके परिजनों ने सुबह करीब 6 बजे महिला को नोएडा के अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां महिला को भर्ती नहीं किया गया, उसे गाजियाबाद जाने की सलाह दी गई।
अधिकतर सभी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की वजह से महिला को एडमिट नहीं किया गया। जिसके बाद शाम को उस महिला की एंबुलेंस में ही मृत्यु हो गई, साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।