अयोग्य: द.अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जुमा के चुनाव लड़ने पर रोक
- चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया
- आपराधिक रिकॉर्ड के कारण आईईसी का बड़ा कदम
- गुप्ता परिवार के साथ जुमा की कथित नजदीकियों से लोगों में आक्रोश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा देश में 29 मई को होने वाले आम चुनाव में आपराधिक रिकॉर्ड के कारण खड़े नहीं हो पाएंगे। चुनाव आयोग ने उन्हें उम्मीदवार के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग (आईईसी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आयोग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया था कि उसने 29 मई के चुनावों में जुमा की उम्मीदवारी के खिलाफ दर्ज आपत्ति को कायम रखा है।
आईईसी अध्यक्ष मोसोथो मोएप्या ने कहा, ‘हम सभी एकमत हैं। ये ऐसे मामले नहीं है जिनसें हम व्यक्तिगत तौर पर निपटते हैं। यहां बात कानून के एक प्रावधान की है जिसके खिलाफ आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है।’’ मोएप्या ने कहा कि जुमा के पास इस फैसले के खिलाफ दो अप्रैल तक अपील करने का समय है।
सरकारी समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के अनुसार जांच आयोग की सुनवाई बीच में ही छोड़कर चले जाने पर जुमा को 2021 में दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक कोर्ट ने 15 माह जेल की सजा सुनाई गई थी। जुमा को उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 2018 में बर्खास्त कर दिया था।
स्व-निर्वासित गुप्ता परिवार के साथ जुमा की कथित नजदीकियों को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया था जिसके बाद ही एएनसी ने जुमा को पार्टी से बर्खास्त करने का कदम उठाया था। गुप्ता परिवार पर देश के स्वामित्व वाले ‘एस्कॉम’ जैसे उद्यमों से अरबों की धोखाधड़ी करने का आरोप है। ये संस्थाएं अब आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। बिजली वितरक संस्था ‘एस्कॉम’ देश की जरूरत पूरी नहीं कर पा रही है और रेल परिवहन भी ठप पड़ गया है।
Created On :   30 March 2024 5:09 PM IST