बांग्लादेश की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को पीड़िता से शादी करने की अनुमति दी
- बांग्लादेश की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को पीड़िता से शादी करने की अनुमति दी
ढाका, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा पाए आरोपी को पीड़िता से शादी करने की अनुमति दे दी है। एक मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।
बीडीन्यूज24 के मुताबिक, दोनों पक्षों के शादी के लिए सहमति जताने के बाद न्यायमूर्ति एम. एनायेतुर रहीम और न्यायमूर्ति एमडी मुस्तफिजुर रहमान के पैनल ने गुरुवार को यह आदेश दिया।
राजशाही सेंट्रल जेल अधीक्षक को जेल गेट पर शादी की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया।
दोषी और पीड़िता रिश्तेदार हैं, दोनों राजशाही के गोदागारी के रहने वाले हैं।
2011 में जब वह 14 साल की थी, तब उसने उससे शादी करने का वादा कर लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।
लेकिन जब वह गर्भवती हो गई तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।
परिवार ने मध्यस्थता के माध्यम से समस्या का हल खोजने की कोशिश की लेकिन प्रयास विफल रहे।
अंत में, राजशाही में वीमेन एंड चिल्ड्रन रीप्रेशन प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल ने 29 जनवरी, 2012 को उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय किए और उसे उसी वर्ष 12 जून को उम्रकैद की सजा सुनाई।
वीएवी/आरएचए
Created On :   23 Oct 2020 10:31 AM GMT