बेनजीर भुट्टो मर्डर केस :  कोर्ट के फैसले से नाखुश जरदारी, देंगे चुनौती 

Benazir murder case :  Zardari will challenge the Judgment
बेनजीर भुट्टो मर्डर केस :  कोर्ट के फैसले से नाखुश जरदारी, देंगे चुनौती 
बेनजीर भुट्टो मर्डर केस :  कोर्ट के फैसले से नाखुश जरदारी, देंगे चुनौती 

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शनिवार को कहा कि वे बेनजीर भुट्टो हत्याकांड मामले में एंटी टेरोरिज्म कोर्ट (एटीसी) के फैसले से खुश नहीं है और फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे। सिंध प्रांत के नवाबशाह शहर में ईद उल जुहा की नमाज अता करने पहुंचे जरदारी ने कहा, "हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। हम इसके खिलाफ अपील करेंगे।" जरदारी बेनजीर हत्याकांड मामले में आए फैसले में पांच पाकिस्तानी तालिबानी संदिग्धों को निर्दोष ठहराए जाने के फैसले से संतुष्ट नहीं थे।

जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने एटीसी के फैसले को "निराशाजनक" करार देते हुए कहा है कि पार्टी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी विकल्पों का पता लगाएगी, साथ ही पार्टी ने यह भी कहा कि सुबूत के बावजूद अलकायदा और तालिबानी संदिग्धों को बरी करने का फैसला चौंकाने वाला है और यह अलकायदा आतंकवादियों की जीत है।

गौरतलब है की बेनजीर भुट्टो की हत्या 27 दिसंबर, 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक निर्वाचन रैली के दौरान बंदूक और बम से हमला कर के की गई थी। इस हमलें में 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे |

गुरुवार को एटीसी के फैसले के बाद, भुट्टो की बेटी असीफा भुट्टो जरदारी ने ट्वीट करके कहा कि "परवेज मुशर्रफ को जब तक उनके अपराधों के लिए जवाब नहीं मिल जाता तब तक कोई न्याय नहीं होगा।" हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 17 साल की सजा सुनाने के साथ ही साथ पूर्व तानाशाह राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को एक भगोड़ा घोषित कर उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है।
 

Created On :   2 Sept 2017 10:31 PM IST

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