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अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए बाइडेन ने डाला शुरूआती वोट

हाईलाइट
- अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए बाइडेन ने डाला शुरूआती वोट
वाशिंगटन, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने 3 नवंबर के चुनाव के लिए अपने गृह राज्य डेलावेयर में शुरूआती मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह अमेरिकियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल देने के लिए अफोर्डेबल केयर एक्ट (एसीए) में सुधार करने रिपब्लिकन के साथ काम करेंगे।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, अपनी पत्नी जिल का हाथ थामकर अपने गृहनगर में कारवेल स्टेट ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए पूर्व उप-राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हमने अभी मतदान किया है। मेरे पास एक प्रस्ताव है जिसके जरिए हम अफोर्डेबल केयर एक्ट को बेहतर बना सकते हैं। मैं और बराक इसमें पब्लिक ऑप्शन जोड़ना चाहते थे जो लोगों को निजी बीमा को रखने की अनुमति देता है। अब हम इस पर काम करेंगे।
इससे पहले 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच में मतदान किया था। उन्होंने 2019 में अपने मूल राज्य न्यूयॉर्क से अपना निवास स्थान बदलकर फ्लोरिडा कर लिया था। मतदान के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ट्रंप नाम के एक व्यक्ति को वोट दिया है।
बता दें कि बुधवार दोपहर तक 75 मिलियन यानि कि साढ़े सात करोड़ से अधिक वोट डाले जा चुके हैं जो कि 2016 में डले कुल 13.8 करोड़ बैलेट के लगभग आधे हैं। उन मतपत्रों में ढाई करोड़ लोगों ने खुद जाकर वोट डाले थे, वहीं 5 करोड़ मेल के जरिए डाले गए थे।
दोनों पार्टियों ने महामारी के कारण अपने समर्थकों को जल्दी वोट डालने के लिए कहा है ताकि मतदान केन्द्रों पर भीड़ इकट्ठा न हो। इस बीच बुधवार को जारी एक सीएनएन पोल से पता चला कि बाइडेन की ट्रंप पर पर्याप्त बढ़त थी क्योंकि 54 प्रतिशत पंजीकृत मतदाता पूर्व उपराष्ट्रपति का समर्थन कर रहे थे वहीं 42 प्रतिशत ने राष्ट्रपति का समर्थन किया।
एसडीजे-एसकेपी
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।