कुलभूषण जाधव केस: पाक के पास तथ्य नहीं, इसलिए हाथ-पैर मार रहा है- हरीश साल्वे

Harish Salve in ICJ on kulbhushan jadhav case
कुलभूषण जाधव केस: पाक के पास तथ्य नहीं, इसलिए हाथ-पैर मार रहा है- हरीश साल्वे
कुलभूषण जाधव केस: पाक के पास तथ्य नहीं, इसलिए हाथ-पैर मार रहा है- हरीश साल्वे
हाईलाइट
  • कुलभूषण मामले में भारत के वकील हरीश साल्वे ने इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने तर्क रखे।
  • कुलभूषण मामले में साल्वे ने पाक को खूब खड़ी खोटी सुनाई।
  • हरीश साल्वे ने कहा कि पाक के तथ्य मजबूत नहीं हैं
  • इसलिए वह हाथ-पैर मार रहा है।

डिजिटल डेस्क, हेग। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में भारत के वकील हरीश साल्वे ने इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने तर्क रखे। इस दौरान उन्होंने पाक को खूब खड़ी खोटी सुनाई। कुलभूषण मामले में यह ICJ में आखिरी सुनवाई है। भारत को अपना तर्क रखने के लिए 90 मिनट का समय मिला। हरीश साल्वे ने कहा कि पाक के तथ्य मजबूत नहीं हैं, इसलिए वह हाथ-पैर मार रहा है।  

 

 

हरीश साल्वे ने कहा, जब आपका कानून मजबूत होता है, तो आप उसपर जोर देते हैं। जब आप कोई तथ्य रखते हैं और वह मजबूत होता है, तो आप उसपर गौर करते हैं। वहीं अगर आप इन सभी में से किसी में अच्छे नहीं हैं, तो आप पाकिस्तान की तरह टेबल पर हाथ-पांव मारते हैं। यह कोर्ट कोई टाइम पास या खेलने की जगह नहीं है। 

हरीश साल्वे ने कहा, एक राज्य जहां संप्रभुता है, उसकी आलोचना गरिमा के साथ होनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान बहुत गंदे लहजे में आलोचना करता है। उनके बयान में बेशर्म, निरर्थक, हास्यासपद और अहंकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता और बात को यहीं खत्म करना चाहुंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय संस्कृति मुझे इस तरह का शब्द कहने से रोकती है।

 

 

हरीश साल्वे ने कहा, जब हम रिव्यू की बात करते हैं, तो कसाब का मामला याद दिलवाना चाहते हैं। भारत के सु्प्रीम कोर्ट ने कसाब को फांसी की सजा के बाद कहा था कि यह मामला फांसी की सजा से जुड़ा है, तो जो भी गवाह पेश किए गए, उनका परीक्षण किया जा सकता है। इसी को रिव्यू कहते हैं। इसके साथ ही भारत सरकार के एजेंट दीपक मित्तल ने कहा कि पाकिस्तान सैन्य कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए, क्योंकि उन्होंने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है।

गौरतलब है कि ICJ में इस मामले की सुनवाई चार दिन तक चलना है। 18 फरवरी को भारत ने इस मामले पर अपना पहला पक्ष रखा था, जिसके बाद 19 फरवरी (मंगलवार) को पाकिस्तान ने भी अपना पक्ष रखा था। इस दौरान पाक के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने कहा था कि जाधव भारत की खूफिया एजेंसी का हिस्सा हैं और यह बात भारत ने खुद स्वीकार की है। इसके बाद बुधवार को भारत ने अपना पक्ष रखा। अब पाकिस्तान आखिरी बार 21 फरवरी को अपनी बात रखेगा।

 

 

बता दें कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ईरान से अपह्रत किया था। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 47 वर्षीय कुलभूषण जाधव को भारतीय जासूस बताते हुए अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी। भारत को 25 मार्च 2016 कुलभूषण के पाकिस्तान की जेल में होने की जानकारी मिली थी, तब से भारत जाधव की कांउसल एक्ससेस की लगातार मांग कर रहा है, लेकिन जाधव को जासूस बताकर पाकिस्तान उन्हें काउंसल एक्सेस नहीं देता है। इसके बाद भारत ने 8 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रुख किया था।

Created On :   20 Feb 2019 6:19 PM GMT

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