इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शरीफ के खिलाफ 2 मामलों में इश्तिहार जारी किया

Islamabad High Court issues advertisement against Sharif in 2 cases
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शरीफ के खिलाफ 2 मामलों में इश्तिहार जारी किया
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शरीफ के खिलाफ 2 मामलों में इश्तिहार जारी किया
हाईलाइट
  • इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शरीफ के खिलाफ 2 मामलों में इश्तिहार जारी किया

इस्लामाबाद, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल-अजीजिया और एवेनफील्ड भ्रष्टाचार के मामलों में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ एक इश्तिहार जारी किया है और निर्देश दिया है कि इसे दो प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाए।

बुधवार को कोर्ट ने अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल तारिक महमूद खोखर को डॉन और जंग अखबारों में इश्तिहार के प्रकाशन पर आने वाली लागत जमा करने को कहा।

डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इश्तिहार के माध्यम से कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर शरीफ को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, ताकि किसी भी तरह की प्रतिकूल प्रक्रिया से बचा जा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो अगर दी गई समय-सीमा के बाद भी हाजिर होने में नाकाम रहते हैं, तो अदालत द्वारा उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया जाएगा।

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अतिरिक्त अभियोजक जनरल जहानजेब खान भरवाना ने अदालत को सूचित किया कि वारंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वह अब आरोपी का इश्तिहार जारी करने में सक्षम है।

फिलहाल लंदन में रह रहे शरीफ को पिछले साल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनके ट्रीटमेंट के चलते अल-अजीजिया मामले में आठ हफ्ते की जमानत दे दी थी, जिसकी समय-सीमा फरवरी में समाप्त हो गई।

एएसएन/एसजीके

Created On :   8 Oct 2020 4:31 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story