हाफिज़ सईद पर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला रुका

डिजिटल डेस्क, लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट ने सोमवार को जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज़ सईद और उसके चार प्रमुख सहयोगियों की हिरासत सम्बंधित मामले में फैसले को स्थगित कर दिया है। फैसले के स्थगन का कारण न्यायधीश अब्दुल सामी खान का वीकली रोस्टर के अनुसार उपस्थित ना होना बताया गया। इस मामले में फैसले की अगली तारीख बाद में जारी की जाएगी। इससे पहले बेंच ने कहा था कि वह 19 जून को इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन पंजाब सरकार के कानून अधिकारी के अनुरोध के बाद इसे 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
पंजाब सरकार के अनुसार, हाफिज सईद और उनके चार साथी अब्दुल्ला ओबेद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान अबिद और काज़ी काशिफ हुसैन को शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने से जुड़ी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के चलते पाकिस्तान सरकार के आदेश पर गिरफ्तार किया गया है।
पाकिस्तान सरकार ने सईद और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी पर न्यायिक समीक्षा बोर्ड की एक रिपोर्ट भी पेश की थी। 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड सईद को पिछले महीने बोर्ड के सामने भी पेश किया गया था। कहा गया था कि उन्हें कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने से रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा हिरासत में लिया गया है।
हालांकि पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस बात को खारिज करते हुए कहा था कि सईद और उसके चार साथियों को जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने के चलते हिरासत में लिया गया है। पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल को सईद और उसके चार सहयोगियों की हिरासत आतंकवाद निरोधी कानून के तहत 90 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
Created On :   3 July 2017 9:50 PM IST