नवाज शरीफ को अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट

Nawaz Sharif exempted from personal appearance in court
नवाज शरीफ को अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट
नवाज शरीफ को अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट
हाईलाइट
  • नवाज शरीफ को अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट

इस्लामाबाद, 29 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने चौधरी शुगर मिल मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिकित्सा आधार पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए फिर से छूट प्रदान की है। शरीफ को 30 मार्च तक अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट मिली है।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अधिवक्ता अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि शरीफ अभी भी लंदन में उपचाराधीन है और डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है।

अदालत ने शरीफ की ओर से दायर इस आवेदन पर अपनी सहमति जताते हुए सुनवाई 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है।

शरीफ के भतीजे और इस मामले में मुख्य संदिग्धों में शामिल यूसुफ अब्बास भी इस दौरान अदालत में पेश हुए। अब्बास को कुछ समय पहले ही लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था।

शरीफ को 11 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उन्हें लाहौर में एक जवाबदेही अदालत के समक्ष पेश किया गया।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 29 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराए गए शरीफ को चिकित्सा आधार पर आठ सप्ताह के लिए जमानत दी थी।

इसके बाद शरीफ अपना इलाज कराने के लिए 19 नवंबर 2019 को लंदन चले गए थे।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी खातों से जुड़े मामलों में सबूत जुटाने के लिए शनिवार को लाहौर के मॉडल टाउन में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार के स्वामित्व वाले व्यावसायिक कार्यालयों पर छापेमारी भी की है।

Created On :   29 Feb 2020 8:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story