अमेरिकी वीजा के नियमों में बदलाव, अब देनी होगी सोशल मीडिया की भी जानकारी

अमेरिकी वीजा के नियमों में बदलाव, अब देनी होगी सोशल मीडिया की भी जानकारी
हाईलाइट
  • अमेरिकी वीजा के आवेदकों को उनके सोशल मीडिया की 5 साल की जानकारी देनी होगी
  • आवेदक से उसके सोशल मीडिया अकाउंट का यूजरनेम लिया जाएगा

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी वीजा के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने सोशल मीडिया की भी जानकारी देनी होगी। आवेदकों से उनके पांच साल के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट का यूजरनेम भी लिया जाएगा।

दरअसल करीब एक साल पहले यह नियम लाने की बात की गई थी। अब लागू कर दिया गया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि 30 सितंबर 2018 तक एक साल के भीतर भारत में अमेरिकी दूतावास ने 8.72 लाख वीजा जारी किए थे। यह अनुमान लगाया गया है कि, इस नियम के तहत सालाना 1.47 करोड़ लोगों से उनके सोशल मीडिया की जानकारी मांगी जाएगी। हालांकि कुछ कूटनीतिक और आधिकारिक वीजा आवेदकों को इन कड़े नए नियमों से छूट दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक, काम करने या पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने वाले लोगों को अपनी जानकारी सौंपनी होगी।

इमीग्रेशन लॉ फर्म रेड्डी ऐंड न्यूमैन की एमिली न्यूमैन का कहना है, अमेरिकी दूतावास में वीजा फॉर्म डी-160 और डी-260 में आवेदकों से उनके पिछले 5 साल में इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मांगी गई है। आवेदकों को सिर्फ अपना यूजरनेम बताना होगा। इस लिस्ट में जो सोशल मीडिया अकाउंट लिए गए हैं, उनमें ट्विटर, फेसबुक, फ्लिकर, गूगलप्लस, लिंक्ड इन और यूट्यूब शामिल हैं।

Created On :   2 Jun 2019 4:23 AM GMT

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