पाक सरकार हाफिज सईद के खिलाफ सुबूत दे, नहीं तो रद्द कर देंगे नजरबंदी : लाहौर हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, लाहौर। मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नजरबंदी जल्द ही खत्म हो सकती है। इस बात के संकेत लाहौर हाईकोर्ट ने दिए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को मुंबई हमले में हाफिज सईद के खिलाफ सुबूत जल्द से जल्द दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने आगाह किया है कि यदि समय रहते हाफिज सईद के खिलाफ सुबूत कोर्ट में दाखिल नहीं किए गए तो उसकी नजरबंदी खत्म कर दी जाएगी।
भारतीय कूटनीति विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान जानबूझकर हाफिज सईद के खिलाफ सुबूत पेश नहीं कर रहा है। पाक खुद यह चाहता है कि सुबूतों के अभावों में हाफिज सईद की नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट खत्म कर दे।
गौरतलब है कि जमात उद-दावा चीफ हाफिज सईद पाकिस्तान में 31 जनवरी से नजरबंद है। उसकी हिरासत के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का बर्ताव दिखाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। न्यायाधीश सैयद मजहर अली अकबर नकवी ने कहा, "सरकार अदालत के सामने अगर कोई ठोस सबूत पेश नहीं करती है तो सईद की नजरबंदी रद्द कर दी जाएगी।"
इस याचिका का सुनवाई के दौरान उम्मीद थी कि पाक गृह सचिव हाफिज सईद के खिलाफ ठोस सुबूत पेश करेंगे लेकिन सुबूत के नाम पर कोर्ट में महज एक प्रेस क्लिपिंग दिखाई गई। सुनवाई के दौरान पाक गृह सचिव भी गैर मौजूद रहे। इस पर कोर्ट ने कहा, "सिर्फ प्रेस क्लिपिंग की बुनियाद पर किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता।" डिप्टी अटार्नी जनरल ने इस याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 31 जनवरी 2017 से नजरबंद कर रखा है।
Created On :   11 Oct 2017 5:25 PM IST