पाक सेना के पास व्यावसायिक उपक्रमों में शामिल होने की कोई शक्ति नहीं

Pak army has no power to engage in commercial ventures
पाक सेना के पास व्यावसायिक उपक्रमों में शामिल होने की कोई शक्ति नहीं
इस्लामाबाद अदालत पाक सेना के पास व्यावसायिक उपक्रमों में शामिल होने की कोई शक्ति नहीं

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने बुधवार को मार्गल्ला हिल्स नेशनल पार्क में निर्माण के संबंध में एक विस्तृत निर्णय जारी किया और कहा कि पाकिस्तान सेना के पास प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यापारिक उपक्रमों में शामिल होने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं है। मीडिया रिपोटरें यह जानकारी दी गई है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, इसलिए, आईएचसी ने नेवी गोल्फ कोर्स के निर्माण को अवैध घोषित किया और रक्षा मंत्रालय को गोल्फ कोर्स की जांच करने का निर्देश दिया, और रक्षा सचिव को राष्ट्रीय खजाने को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक फोरेंसिक ऑडिट करने का निर्देश दिया।

चूंकि सशस्त्र बलों की कमान और नियंत्रण संघीय सरकार में निहित है, इसलिए कोई भी शाखा अपने संबंधित प्रतिष्ठानों के बाहर कोई गतिविधि या कार्य नहीं कर सकती है जब तक कि स्पष्ट रूप से निर्देशित या ऐसा करने के लिए कहा न जाए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, संविधान के तहत अद्वितीय जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं और इसलिए, उपरोक्त प्रावधानों और कानून का पालन करना प्रत्येक शाखा और सशस्त्र बलों के सदस्य का एक अनिवार्य दायित्व है, जैसा कि अनुच्छेद 5 के तहत प्रदान किया गया है।

अदालत ने राष्ट्रीय उद्यान में 8,068 एकड़ भूमि पर पाकिस्तानी सेना निदेशालय के स्वामित्व के दावे को भी खारिज कर दिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने आगे कहा कि पाकिस्तानी नौसेना और पाकिस्तानी सेना ने इसे अपने हाथों में लेकर कानून का उल्लंघन किया है, जो कानून के शासन को कमजोर करने का एक आदर्श मामला है। कोर्ट ने कहा कि मारगल्ला हिल्स की रक्षा करना राज्य और सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य है।

(आईएएनएस)

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Created On :   13 July 2022 2:30 PM GMT

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