पाक जासूस प्रमुखों ने चीफ जस्टिस को पंजाब चुनाव के लिए सुरक्षा चुनौतियों से अवगत कराया

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इस्लामाबाद पाक जासूस प्रमुखों ने चीफ जस्टिस को पंजाब चुनाव के लिए सुरक्षा चुनौतियों से अवगत कराया

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) और मिल्रिटी इंटेलिजेंस (एमआई) के प्रमुखों ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) को पंजाब में 14 मई को होने वाले चुनावों के लिए सुरक्षा के संदर्भ में सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी है।

सूत्रों ने कहा कि बंद कमरे में हुई बैठक में शीर्ष अदालत के दो अन्य न्यायाधीश भी शामिल थे, जो तीन घंटे से अधिक समय तक चली। यह सीजेपी के कक्ष में आयोजित की गई थी।

4 अप्रैल को सीजेपी और दो न्यायाधीशों वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पंजाब चुनाव स्थगित करने के पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था और 14 मई तक चुनाव कराने का आदेश दिया।

बैठक के दौरान, तीनों न्यायाधीशों को आतंकवाद के मामले में गंभीर सुरक्षा चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई कि सुरक्षा अधिकारियों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों ने उलझा रखा है।

माना जा रहा है कि इस ब्रीफिंग में उन गंभीर सुरक्षा चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है, जिनका सामना शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार 14 मई को पंजाब प्रांत में चुनाव होने पर होगा।

बंद कमरे में यह ब्रीफिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब विधानसभा के लिए चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के सदस्यों की शीर्ष मांगों में से एक रहे हैं, जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय विधानसभाओं को भंग कर दिया था ताकि देश में जल्दी आम चुनाव कराया जा सके।

हालांकि, सत्तारूढ़ सरकार ने 90 दिनों के भीतर अपने संबंधित प्रांतों में चुनाव कराने के जनादेश के साथ एक कार्यवाहक सरकार की स्थापना कर इस कदम का मुकाबला किया।

कार्यवाहक सरकार के पदभार संभालने के बाद इमरान खान ने कहा कि सरकार का इरादा 90 दिनों के भीतर प्रांतीय चुनाव कराने का नहीं है।

दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि दोनों प्रांतों में 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने के संबंध में उसके पास कई समस्याएं हैं।

सरकार का कहना है कि देश की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति चुनाव कराने के लिए ईसीपी को धन आवंटित करने की अनुमति नहीं देती है।

चूंकि वर्तमान में जनसंख्या जनगणना चल रही है, इसके पूरा होने के बाद चुनाव होंगे, क्योंकि नई जनगणना तिथि के अनुसार नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाएगा।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   18 April 2023 1:30 PM IST

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