पाक शीर्ष अदालत ने इमरान खान के सत्ता परिवर्तन की साजिश के दावों को किया खारिज
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के शासन परिवर्तन की एक विदेशी साजिश की कहानी को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। साथ ही तत्कालीन डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, तत्कालीन पीएम और राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाइयों को असंवैधानिक बताया।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर मामले में अपना विस्तृत फैसला दिया, और पूरे नैरेटिव को एक झूठी कहानी पर आधारित बताया।
सुप्रीम कोर्ट को न तो पीटीआई की साजिश के सिद्धांत का कोई ठोस, विश्वसनीय और प्रासंगिक सबूत मिला और न ही तत्कालीन इमरान खान सरकार ने मामले की जांच कराने और उन लोगों को ठीक करने में कोई दिलचस्पी दिखाई, जिन पर उन्होंने और उनकी पार्टी ने स्थानीय संचालकों और साझेदार होने का आरोप लगाया था। इमरान खान ने सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका पर आरोप लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार ने मामले को किसी भी तरह की जांच में लाने की जहमत नहीं उठाई और न ही 28 और 31 मार्च 2022 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सत्र में इस मामले को उठाया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, इस मामले में किसी भी जांच का आदेश नहीं दिया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरएनसी को स्थानांतरित करने के लिए किसी विदेशी राज्य का समर्थन प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान में किसी भी व्यक्ति की भागीदारी की प्रकृति या सीमा क्या है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान के मौजूदा सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान के खिलाफ चल रहे अभियान के लिए एक गंभीर क्षति है।
आईएएनएस
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Created On :   15 July 2022 7:30 PM IST