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पाकिस्तान : ईसाई समुदाय ने विवाह कानून को खारिज किया

लाहौर, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान में ईसाई समुदाय के विवाह से जुड़े नए कानून को समुदाय ने खारिज कर दिया है। ईसाई समाज के प्रतिनिधियों ने कहा है कि ईसाई विवाह कानून 2019 का तलाक का प्रावधान चर्च की शिक्षाओं और बाइबिल के आदेशों के अनुकूल नहीं है।
ईसाई समुदाय की अधिकांश संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने लाहौर प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि ईसाई विवाह एवं तलाक कानून 2019 में तलाक को बेहद आसान बना दिया गया है। संवाददाता सम्मेलन में कैथलिक चर्च, चर्च आफ पाकिस्तान, सुप्रीम कौंसिल आफ सी बिशप पाकिस्तान व अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए।
समुदाय के धार्मिक नेताओं ने कहा कि कानून की धारा 48 को लेकर विशेष रूप से आपत्ति है। इसमें कहा गया है कि अगर पति और पत्नी में झगड़ा हो जाए तो दोनों में से कोई एक भी अदालत में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पर कड़ी आपत्ति है। तलाक को इतना आसान बना देना वैवाहिक रिश्तों के लिए ठीक नहीं है और यह चर्च की शिक्षाओं व बाइबिल के आदेश के अनुकूल नहीं है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।