पाक कोर्ट ने दिए मुशर्रफ की गिरफ्तारी के निर्देश, संपत्तियां भी होंगी जब्त

Pakistan court gives direction to arrest of parvez Musharraf
पाक कोर्ट ने दिए मुशर्रफ की गिरफ्तारी के निर्देश, संपत्तियां भी होंगी जब्त
पाक कोर्ट ने दिए मुशर्रफ की गिरफ्तारी के निर्देश, संपत्तियां भी होंगी जब्त

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने मुशर्रफ के खिलाफ लगे देशद्रोह के मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं। यह पिछले 8 महीने में इस मामले से जुड़ी पहली सुनवाई थी। कोर्ट ने इसके साथ ही परवेज मुशर्रफ की सभी संपत्तियों को जब्त करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि परवेज मुशर्रफ पर 2007 में पाकिस्तान में आपातकाल लगाने और संविधान की मान्यता रद्द करने के आरोप हैं। साल 2014 में उन पर देशद्रोह के आरोप तय किए गए थे।

इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के अधिकारियों से फरार व्यक्ति को विदेश से वापस लाने की प्रक्रिया के बारे में पूछा। इस पर अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय विदेश में एक निवेदन भेजकर इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद इस पर कार्रवाई की जा सकती है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने मुशर्रफ की संपत्तियों से जुड़ी एक रिपोर्ट भी कोर्ट में जमा कराई है, जिसमें बताया गया है कि मुशर्रफ से जुड़ी सात संपत्तियों में से चार उनके नाम पर हैं।

गौरतलब है कि साल 1999 में नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर मुशर्रफ ने सैन्य शासन लागू किया था। कुछ समय बाद जब उनका विरोध तेज होने लगा तो उन्होंने सारी सत्ता अपने नियंत्रण में रखने के लिए संविधान में संशोधन कर सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी और खुद इस पद पर आसीन हो गए। इसके बाद वे पाकिस्तान छोड़कर दुबई भाग गए। कोर्ट ने मई, 2016 में उन्हें घोषित भगोड़ा बताया था। बता दें कि पाकिस्तान में देशद्रोह के मामले में दोषी साबित होने पर सजा-ए-मौत या उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।

Created On :   9 March 2018 8:17 PM IST

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