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पाकिस्तान : धर्मस्थल प्रंबधक ने मेहनताना मांगने पर इलेक्ट्रीशियन पर शेर छोड़ा

लाहौर, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के प्रांत पंजाब की राजधानी लाहौर में एक धर्मस्थल की देखरेख करने वाले व्यक्ति ने एक इलेक्ट्रीशियन पर महज इसलिए पालतू शेर छोड़ दिया क्योंकि उसने अपने काम का मेहनताना मांगा था। शेर के हमले में उसे कई चोटें आई हैं।
पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रीशियन पर पालतू शेर छोड़ने की यह हरकत एक इमाम बारगाह के प्रबंधक ने की। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है। यह घटना बीती नौ सितंबर की है जिसमें इलेक्ट्रीशियन घायल हुआ था।
पुलिस ने बताया कि इमाम बारगाह सदाए हुसैन के प्रबंधक अली रजा के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दो दिन पहले शिकायत मिलने के बाद दर्ज किया गया।
इलेक्ट्रीशियन रफीक अहमद ने घटना के फौरन बाद कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। उसने कहा कि वह अली रजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि रजा ने वादे के मुताबिक उसे इलाज के लिए पैसा नहीं दिया और न ही काम का मेहनताना दिया। वह बीते एक महीने से इसके लिए लगातार रजा से तकादा कर रहा था।
इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार इलेक्ट्रीशियन रफीक से अली रजा ने इमाम बारगाह में कुछ काम कराया और मेहनताना कुछ दिन में देने की बात कही। इसके बाद रजा ने रफीक के बार-बार कहने पर भी पैसा नहीं दिया और एक दिन जब रफीक पैसा मांगने पहुंचा तो रजा ने उस पर अपना पालतू शेर छोड़ दिया जिसके हमले में उसके चेहरे और हाथ पर जख्म आए।
शेर के हमले पर जब रफीक चिल्लाया तो आसपास के लोगों ने हस्तक्षेप किया जिससे उसकी जान बच सकी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।