पाकिस्तान : मानहानि मामले को रद्द करने की इमरान की याचिका खारिज

Pakistan: Imrans petition to quash defamation case dismissed
पाकिस्तान : मानहानि मामले को रद्द करने की इमरान की याचिका खारिज
पाकिस्तान : मानहानि मामले को रद्द करने की इमरान की याचिका खारिज

पेशावर, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर की एक अदालत ने प्रधानमंत्री इमरान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को रद्द करने की गुहार लगाई थी। इस मामले में इमरान से 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपये बतौर हर्जाना मांगा गया है।

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला पूर्व विधायक फौजिया बीबी ने सीनेट के चुनाव में धन के बदले वोट बेचने का आरोप लगाए जाने के बाद इमरान के खिलाफ दर्ज कराया था।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अब्दुल माजिद ने इस मामले में 15 जून को दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने मामले की सुनवाई 20 जनवरी 2020 को तय की है और इमरान से औपचारिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है।

इमरान ने बीती अप्रैल में यह कहते हुए इस याचिका को रद्द करने का आग्रह किया था कि यह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

फौजिया बीबी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पूर्ववर्ती विधानसभा की सदस्य थीं। वह इमरान की पार्टी तहरीके इनसाफ की विधायक थीं। पार्टी नेतृत्व ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सीनेट के चुनाव में धन लेकर अपना वोट विपक्ष को बेच दिया। इसके बाद फौजिया बीबी ने इमरान खान पर पचास करोड़ रुपये हर्जाने का मामला ठोंक दिया।

Created On :   15 Dec 2019 12:30 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story