पाकिस्तान : पर्ल की हत्या के आरोपियों को बरी करने के खिलाफ याचिका
इस्लामाबाद, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मामले सिंध हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
सिंध हाईकोर्ट ने मामले में सबूत के अभाव का हवाला देकर तीन आारोपियों को निचली अदालत से मिली उम्र कैद की सजाओं से बरी करने का फैसला सुनाया था जबकि मुख्य आरोपी अहमद उमर शेख की मौत की सजा को सात साल कैद में बदल दिया था। चूंकि शेख 18 साल से जेल में बंद था, इसलिए उसकी सात साल की सजा को इसी में समायोजित करने का फैसला सुनाया गया था। इस आधार पर उसकी भी तत्काल रिहाई मुमकिन हो गई थी लेकिन यह चारों रिहा होते, उससे पहले ही सिंध सरकार ने इन्हें शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया। इस तरह इनकी रिहाई नहीं हो सकी थी।
सिंध हाईकोर्ट के फैसले पर अमेरिका समेत दुनिया भर में आपत्ति जताई गई थी और पाकिस्तान ने साफ कर दिया था कि इस फैसले के खिलाफ अपील होगी।
सिंध सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में सिंध हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में आग्रह किया गया है कि पर्ल की हत्या के जुर्म में आतंकवाद रोधी अदालत द्वारा जिन तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उनकी इस सजा को बहाल किया जाए। इसी तरह मुख्य आरोपी शेख को आंतकवादरोधी अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को भी बहाल किया जाए।
अमेरिकी पत्रकार की हत्या साल 2002 में कराची में अपहरण के बाद की गई थी। उनका सिर कलम कर दिया गया था। वह धार्मिक चरमपंथ पर अपनी रिपोर्ट के लिए शोध कर रहे थे।
Created On :   23 April 2020 6:30 PM IST