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कश्मीर मुद्दे पर फेल होने के बाद पाकिस्तान ने उठाया बाबरी मस्जिद का मुद्दा

हाईलाइट
- पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया
- बाबरी मस्जिद का मामला बेहद संवेदनशील मामला
- भारतीय मुसलमानों की इच्छाओं के अनुरूप फैसला आएगा
डिजिटल डेस्क,इस्लामाबाद। भारत के अंदरूनी मामलों में प्रत्यक्ष रूप से दखल देते हुए पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया है। पाक ने कहा है कि उसे आशा है कि इस मामले के फैसले में भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। यह भी कहा है कि नदियों के पानी के प्रवाह को रोकने की भारत की किसी भी कोशिश को वह एक आक्रामक कार्रवाई के रूप में देखेगा।
पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैसल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में गुरुवार को कहा कि बाबरी मस्जिद का मामला बेहद संवेदनशील मामला है। उम्मीद है कि इस मामले में भारतीय मुसलमानों की इच्छाओं के अनुरूप फैसला आएगा। भारतीय अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा कि तीन पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान का अखंडित अधिकार है और इनके पानी के प्रवाह को मोड़ने की किसी भी कोशिश को पाकिस्तान एक आक्रामक कार्रवाई के रूप में देखेगा और उसके पास इसका जवाब देने का अधिकार होगा।
प्रवक्ता ने यह बात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए दिए गए बयान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। प्रवक्ता ने कहा कि नदियों के पानी का बहाव इस मामले पर हुए समझौतों के अनुसार जारी रखा जाना चाहिए।
फैसल ने कश्मीर मुद्दे पर भी बात रखी और कहा, पांच अगस्त का फैसला (जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त करना) भारत को एक बंद गली में ले गया है जहां से उसे वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा है। उसकी पीठ दीवार से लग गई है, वह अकेला पड़ गया है और समझ नहीं पा रहा है कि वह इससे बाहर कैसे निकले।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।