दबाव में पाक का एक्शन, हाफिज के संगठन JUD के हेडक्वार्टर पर कब्जा
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत के हेडक्वार्टर को पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने कब्जे में ले लिया है। ये हेडक्वार्टर लाहौर और मुरीदके में है। इस्लामाबाद में JuD और FIF के स्वामित्व वाली मस्जिदों को भी पंजाब पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इससे पहले बुधवार को रावलपिंडी में हाफिज सईद के मदरसे, अस्पताल और डिस्पेंसरी को सील किया था। यह कार्रवाई चकवाल और अटौक जिले में की गई थी।
हाफिज के हेडक्वार्टर के अपने कब्जे में लेने से पहले पाकिस्तान सरकार ने बताया था कि उसने आतंकियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज किया है। इसी के तहत सरकार ने 182 मदरसों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है।
बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने बढ़ते दबाव के चलते उसने 21 फरवरी, 2019 को हाफिज सईद के दोनों संगठनों पर बैन लगाने की आधिकारिक घोषणा की थी। JuD के नेटवर्क में 300 मदरसे और स्कूल, अस्पताल, एक प्रकाशन और एम्बुलेंस सेवा हैं। दोनों समूहों के पास करीब 50,000 स्वयंसेवक और सैकड़ों की संख्या में वेतनभोगी कर्मचारी हैं।
प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई NSC की बैठक में इसे बैन करने का फैसला लिया गया था। इस बैठक में आर्मी चीफ जनरल बाजवा सहित अन्य डिसिजन मेकर शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद बयान जारी कर कहा गया था कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज करेगा।
हालांकि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी (NCTA) की वेबसाइट पर बैन किए गए आतंकी संगठनों की लिस्ट को जब अपलोड किया गया तो इस लिस्ट में हाफिज के दोनों ही संगठनों को बैन करने की जगह आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 की दूसरी अनुसूची की धारा 11-डी-(1) के तहत गृह मंत्रालय की निगरानी में रख दिया था।
पाकिस्तान की इस दोहरी नीति पर जब सवाल खड़े होने लगे तो उसने अगले ही दिन नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि हाफिज के संगठनों को पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 के तहत बैन किया जाता है।
Created On :   7 March 2019 8:35 PM IST