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COVID-19: ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन अस्पताल में भर्ती, पिछले महीने पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव
हाईलाइट
- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अस्पताल में भर्ती
- पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे पीएम जॉनसन
डिजिटल डेस्क, लंदन। कोरोना वायरस से संक्रमित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अब अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मीडिया ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। बीबीसी ने डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा, अपने डॉक्टर की सलाह पर प्रधानमंत्री को जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
United Kingdom Prime Minister Boris Johnson's office says he has been admitted to the hospital as he is suffering from #Coronavirus symptoms: The Associated Press
— ANI (@ANI) April 5, 2020
He had tested positive for #COVID19, late last month. (File pic) pic.twitter.com/vIHIQ45zm0
प्रवक्ता ने कहा, कोविड-19 संक्रमण की जांच में पॉजिटिव पाए जाने के दस दिनों बाद भी प्राइम मिनिस्टर में लगातार महामारी के लक्षण दिख रहे हैं। ऐसे में यह एक एहतियाती कदम है। डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एनएचएस कर्मचारियों के अविश्वसनीय परिश्रम के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि एनएचएस की रक्षा करने व जीवन बचाने के लिए वह सरकार की सलाह का पालन करना जारी रखें और घर पर ही रहें।
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बता दें कि, प्रधानमंत्री जॉनसन पिछले महीने 27 मार्च को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। बोरिस जॉनसन का कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, डॉक्टरों की सलाह के बाद पीएम को अस्पताल लाया गया है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।