हेट क्राइम में निशाने पर रहे बुजुर्ग सिख के पक्ष में अमेरिकी अदालत का फैसला
- धमकियों की अपर्याप्त जांच
डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अमेरिका की एक अदालत ने एक बुजुर्ग सिख के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसने उत्तरी कैलिफोर्निया के शेरिफ कार्यालय पर 2021 में उसके खिलाफ नस्लभेदी धमकियों की अपर्याप्त जांच करने का आरोप लगाया था।
अमेरिका स्थित एडवोकेसी ग्रुप सिख कोएलिशन ने कहा कि, 66 वर्षीय रूबल क्लेयर ने सटर काउंटी शेरिफ के कार्यालय के साथ-साथ सटर काउंटी पर उसके खिलाफ घृणा-आधारित धमकियों की अपर्याप्त रूप से जांच करने के लिए मुकदमा दायर किया था।
क्लेयर ने कहा, यह समझौता मेरे मन की शांति के लिए एक कदम आगे है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीद है कि इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि मेरे अनुभव जैसा कुछ भी सटर काउंटी में किसी के साथ दोबारा न हो।
अदालत ने सुना- 11 मई, 2021 को, साउथ बट्टे मार्केट के एक स्टोर में एक महिला द्वारा क्लेयर पर हमला किया गया, जिसने उस पर गाली देना शुरू कर दिया। उसे अपनी कार से टक्कर मारने की धमकी देते हुए, वह फिर वाहन में चढ़ गई और जाने से पहले फिर से उनकी और बढ़ी। बाद में उस दिन, महिला से जुड़े एक अन्य व्यक्ति ने क्लेयर के घर के बाहर फुटपाथ पर चाक में एसएएनडी एन.जीजीईआर शब्द लिखा और जब वह बाहर गया तो उन्हें एन.जीजीईआर कहा।
सिख गठबंधन ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सटर काउंटी शेरिफ कार्यालय (एससीएसओ) घटना की ठीक से जांच करने में विफल रहा। इसने आगे कहा कि अधिकारियों ने तस्वीरें लेने से पहले क्लेयर के ड्राइववे पर घृणित गालियों को धोने का प्रयास करके अपराधों के सबूतों के साथ छेड़छाड़ की।
सिखों के लिए वकालत करने वाले समूह ने कहा कि एससीएसओ ने कई महीनों तक जांच को फिर से खोलने से इनकार कर दिया। मई 2022 में, क्लेयर ने सटर काउंटी शेरिफ कार्यालय, सटर काउंटी के डेप्युटी और नस्लवादी धमकियों के आरोपी महिलाओं के खिलाफ 41-पृष्ठ का दीवानी मुकदमा दायर किया।
दीवानी मामले की सह-अधिवक्ता अटार्नी गीना जेटो-वोंग ने एबीसी 10 चैनल को बताया- मुझे लगता है कि यह न केवल क्लेयर के लिए, बल्कि समुदाय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है। यह स्वीकारोक्ति है कि गलत किया गया था, और क्लेयर को वह न्याय नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। सिख गठबंधन सटर काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय से मामले की जांच करने और आपराधिक आरोप दर्ज करने का आग्रह कर रहा है।
आईएएनएस
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Created On :   1 Feb 2023 9:00 PM IST