संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध का अमेरिकी नवीनीकरण अवैध : ईरान
तेहरान, 13 अगस्त (आईएएनएस)। वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध के नवीनीकरण को लाए जाने में कानूनी आधार का अभाव है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, बुधवार को अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुएल मैक्रों के साथ फोन पर बातचीत में ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका को 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते के तंत्र का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है, ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) के नाम से भी जाना जाता है।
रूहानी मई 2018 में इस समझौते से अमेरिका के हटने के संदर्भ में बात कर रहे कर रहे थे।
ईरान ने जोर देकर कहा है कि अमेरिका अब समझौते में एक पक्षकार नहीं है और किसी भी विवाद के लिए अपने तंत्र का उपयोग नहीं कर सकता है।
हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के हथियारों के नवीनीकरण के लिए आग्रह किया है जो अक्टूबर को समाप्त होने वाला है।
रूहानी ने मैक्रों से कहा कि सौदे के लिए शेष पक्षों को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध के विस्तार के लिए अमेरिकी रुख का विरोध करना चाहिए।
उन्होंने बुधवार को यह भी कहा कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान विरोधी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है ताकि जेसीपीओए और प्रस्ताव 2231 को झटका दिया जा सके।
उन्होंने कहा, प्रस्ताव 2231 और ईरान परमाणु समझौते के तहत, ईरान पर हथियार प्रतिबंध अक्टूबर में हट जाएगा। ईरान के लिए हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी प्रस्ताव हट जाएंगे।
रूहानी ने जोर देकर कहा कि अक्टूबर में ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध की समाप्ति के बाद, इस्लामी गणतंत्र हथियार बेचने और खरीदने में सक्षम होगा।
वीएवी/एसजीके
Created On :   13 Aug 2020 5:00 PM IST