10 Circular Road: राबड़ी देवी को सर्कुलर आवास खाली करने के दिए गए आदेश, जानें क्या है वो सर्कुलर आवास?

राबड़ी देवी को सर्कुलर आवास खाली करने के दिए गए आदेश, जानें क्या है वो सर्कुलर आवास?
पटना के पॉश इलाके में स्थित 10 सर्कुलर रोड बीते बीस सालों से बिहार की राजनीति का हॉट स्पॉट रहा है। यहां पर लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की राजनीति होती है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और एक बार फिर से नीतीश सरकार का गठन होने के बाद प्रशासनिक फैसलों पर जोर दिया जा रहा है। नई एनडीए सरकार के गठन के बाद बिहार में भवन निर्माण विभाग ने लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया है। साथ ही विभाग ने उनको 39 होर्डिंग रोड में स्थित नया सरकारी बंगला दिया है, जो उन्हें बिहार विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के आधार पर मिला है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्या है वो सर्कुलर आवास जिसे राबड़ी देवी को जल्द से जल्द खाली करना होगा।

क्या है सर्कुलर आवास?

सर्कुलर आवास के बारे में जानें तो, 10 सर्कुलर रोड पटना के पॉश वीआईपी क्षेत्र में स्थित है। ये बिहार राजनीति का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट और चर्चा का विषय रहा है। यहां से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की राजनीति संचालित होती है। आरजेदडी की अहम राजनीतिक बैठकें, रणनीतियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं से होती रही हैं। साल 2005 में नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद राबड़ी देवी को ये आवास पूर्व सीएम कोटा से दिया गया था। तब से ये बंगला राबड़ी देवी के पास ही है। साल 2005 से लालू परिवार यहीं पर रहता हुआ आया है।

क्यों जारी किया गया नोटिस?

बता दें, 10 सर्कुलर रोड आवास को लेकर सरकार की तरफ से कई चीजें साफ की गई हैं। 10 सर्कुलर रोड पूर्व सीएम के लिए आरक्षित है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व सीएम का बंगले पर आजीवन हक नहीं रह सकता है। राबड़ी देवी इस वक्त एमलएलसी और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए ही उनको इस पद के हिसाब से होर्डिंग रोड वाला केंद्रीय पूल आवास दिया जाएगा।

कब बदला आवास का समीकरण?

साल 2017 में कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी, जिसके चलते बिहार में आवास को लेकर ये स्थिति पैदा हो गई थी। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को साल 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम के तौर पर पांच देश रत्न मार्ग वाला आवास मिला था। इसके बाद साल 2017 में सरकार के बदलने के उनको ये आवास खाली करने का आदेश दिया गया था, तो उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका को खारिज किया और पूर्व सीएम को मिलने वाले आजीवन आवास, गाड़ी, सुरक्ष और स्टाफ की सुविधा को भी खत्म कर दिया।

Created On :   26 Nov 2025 1:07 PM IST

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