तमिलनाडु: चेन्नई में एनआईए की विशेष कोर्ट ने राजभवन गेट के बाहर पेट्रोल बम फेंकने के केस में आरोपी करुक्का विनोद को सुनाई 10 साल कठोर कैद की सजा

चेन्नई में एनआईए की विशेष कोर्ट ने राजभवन गेट के बाहर पेट्रोल बम फेंकने के केस में आरोपी करुक्का विनोद को सुनाई 10 साल कठोर कैद की सजा
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जनवरी 2024 में आरोपी के खिलाफ 680 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान एनआईए के विशेष लोक अभियोजक एन. भास्करन ने कोर्ट से कहा कि विनोद ने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया ताकि राज्य के अहम नेताओं की सुरक्षा को खतरा पहुंचे और अराजकता फैल सके। उन्होंने न्यायालय से सख्त सजा देने की मांग की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने राजभवन गेट के बाहर पेट्रोल बम फेंकने के केस में आरोपी करुक्का विनोद को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट की विशेष जज एस. मलारविझी ने कहा कि जांच और सबूतों से यह साबित हो गया है कि आरोपी ने अपराध किया है। इसलिए उसे 10 साल की कठोर कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा दी जाती है। यह फैसला 12 नवंबर को सुनाया गया। घटना दो साल पुरानी 25 अक्टूबर 2023 की बताई जा रही है, जब आरोपी ने राजभवन के गेट नंबर 1 के नजदीक दो पेट्रोल बम फेंके थे।

जनवरी 2024 में एनआईए ने आरोपी के खिलाफ 680 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान एनआईए के विशेष लोक अभियोजक एन. भास्करन ने कोर्ट से से कहा कि विनोद ने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया ताकि प्रदेश के कई महत्वपूर्ण नेताओं की सुरक्षा को खतरा पहुंचे और अराजकता फैल सके। एनआईए वकील ने कोर्ट से सख्त सजा देने की मांग की।

आपको बता दें यह वही गेट है जिससे राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति अंदर-बाहर आते हैं। बम वहीं फटे,लेकिन गनीमत रही कि किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी विनोद को हिरासत में ले लिया था, सुरक्षाकर्मियों को उसके पास से दो और न फटे हुए पेट्रोल बम बरामद किए। तब राजभवन की ओर से इस घटना को लेकर कहा गया था कि कुछ शरारती तत्व राज्यपाल निवास में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बाद में जांच के लिए इस मामले को एनआईए को सौंपा गया।

Created On :   13 Nov 2025 3:06 PM IST

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