राहत: नूंह हिंसा मामले में गोरक्षक मोनू मानेसर को जमानत मिली

नूंह हिंसा मामले में गोरक्षक मोनू मानेसर को जमानत मिली
  • गौरक्षक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को कोर्ट से मिली राहत
  • हरियाणा के नूंह हिंसा मामले में मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। हरियाणा की नूंह जिला अदालत ने 31 जुलाई को राज्य में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में सोमवार को स्वघोषित गौरक्षक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को जमानत दे दी। नूंह के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार वर्मा की अदालत ने जमानत दी। उनके वकील ने कहा, "मोनू मानेसर को जमानत मिल गई और उन्होंने 1 लाख रुपये का मुचलका भर दिया।" मानेसर (30), जो राजस्थान में नासिर-जुनैद हत्या मामले और गुरुग्राम के पटौदी में हत्या के प्रयास के मामले में भी आरोपी है, दोनों मामलों में जमानत मिलने तक जेल में रहेगा।

मानेसर को नूंह पुलिस ने 12 सितंबर को गिरफ्तार किया था और उसी दिन नासिर-जुनैद हत्याकांड में राजस्थान पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया था। उसे 7 अक्टूबर को हरियाणा पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर वापस ले आई और वर्तमान में वह गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है। हरियाणा के नूंह जिले में सांप्रदायिक हिंसा 31 जुलाई को भड़की और गुरुग्राम, सोहना और राज्य के अन्य जिलों तक फैल गई, जो कई दिनों तक जारी रही। हिंसा में कम से कम छह लोग मारे गए, जबकि 200 अन्य घायल हो गए।

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Created On :   17 Oct 2023 2:56 AM GMT

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