Madurai District Court: तमिलनाडु की मदुरै डिस्ट्रिक्ट अदालत ने नौ पुलिसकर्मियों को सुनाई मौत की सजा, पुलिस हिरासत में पिता और बेटे की गई थी जान

तमिलनाडु की मदुरै डिस्ट्रिक्ट अदालत ने नौ पुलिसकर्मियों को सुनाई मौत की सजा, पुलिस हिरासत में पिता और बेटे की गई थी जान
तमिलनाडु की मदुरै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। बाप और बेटे की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है।

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु की मदुरै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। बाप और बेटे की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं इन आरोप में शामिल पुलिस इंस्पेक्टर श्रीधर पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि बिजनेसमैन पी. जयराज और उनके बेटे जे. बेनिक्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी।

इन पुलिसकर्मियों को सुनाई सजा

इस मामले में कोर्ट ने जिन पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है, उसमें इंस्पेक्टर श्रीधर, सब-इंस्पेक्टर बालाकृष्णन और रघु गणेश के अलावा पुलिसकर्मी मुरुगन, समदुरई, मुथुराजा, चेल्लादुरई, थॉमस फ्रांसिस और वेइलुमुथु का नाम शामिल है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, "पिता और बेटे को बदले की भावना से निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया था। इसके बारे में पढ़कर दिल कांप उठता है। अगर बेंच की निगरानी नहीं होती तो सच दबकर रह जाता।"

CBI ने कोर्ट से की थी ये मांग

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले से संबंधित सीसीटीवी फुटेज पेश किए गए, लेकिन आम तौर पर ऐसे मामलों में ऐसा कुछ नहीं होता है। मदुरै डिस्ट्रिक्ट अदालत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में कई ईमानदार पुलिस अधिकारी भी है। इस निर्णय से पुलिस अधिकारियों में डर पैदा नहीं होगा। इस मामले में सीबीआई ने भी जांच की। इसके बाद एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ अधिकत सजा फांसी या बिना पैरोल की संभावना के साथ आजीवन कारावास की मांग की थी।

लॉकडाउन के चलते पुलिस ने किया गिरफ्तार

यह मामला कोविड-19 के दौरान का है। इसके चलते दोनों बाप-बेटे को 19 जून, 2020 को लॉकडाउन के चलते दुकान खोलने पर गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दोनों को सथानकुलम पुलिस थाना पहुंचाया गया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फिर कुछ ही दिनों बाद दोनों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट की गई। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया कि राज्य की सीबी-सीआईडी इस मामले की पड़ताल करे। इसके बाद सीबीआई की जांच के दौरान 10 पुलिसकर्मियों को अरेस्ट किया गया।

Created On :   6 April 2026 10:40 PM IST

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