दिल्ली शराब घोटाला: पासपोर्ट जब्त, अधिकारियों से लोकेशन शेयर करना जरूरी- वो 5 शर्तें जिन पर संजय सिंह को मिली जमानत

पासपोर्ट जब्त, अधिकारियों से लोकेशन शेयर करना जरूरी- वो 5 शर्तें जिन पर संजय सिंह को मिली जमानत
  • निचली अदालत ने संजय सिंह को दी बेल
  • जमानत की शर्तें हुई तय, पासपोर्ट जब्त
  • एनसीआर से बाहर जाने की देनी होगी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार (2 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था, "संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं।" सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश निचली अदालत को दिया था। ट्रायल कोर्ट ने आज आप नेता की जमानत संबंधी शर्तें तय की है। कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख रुपये के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। इसके अलावा आप नेता को कोर्ट की तरफ से तय किए गए जमानत की शर्तों को भी मानना होगा।

पासपोर्ट जब्त

ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देते हुए कोर्ट में पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। इस पर आप नेता संजय सिंह के वकील ने अदालत से कहा कि वह सांसद हैं और उनके विदेश भागने का जोखिम नहीं है। जमानत की शर्तों की बात करें तो संजय सिंह को दिल्ली एनसीआर छोड़ने से पहले ईडी अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा उन्हें अधिकारियों के साथ अपनी लोकेशन लगातार शेयर करनी होगी। कोर्ट ने उन्हें मोबाइल नंबर शेयर करने और जांच में सहयोग देने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस और इसमें अपनी भूमिका पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से संजय सिंह पर रोक लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए आप नेता संजय सिंह को जमानत दी थी। पीठ ने कहा था कि उन्हें ट्रायल कोर्ट की तरफ से तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा था, "संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं।"

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की एक दूसरी याचिका के साथ जमानत याचिका पर सुनवाई का निर्देश दिया था। बता दें कि संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब लगभग 6 महीने बाद आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे।

Created On :   3 April 2024 6:41 AM GMT

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