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दिल्ली : तुगलकाबाद गांव में जमीन विवाद में युवक की मौत, दो घायल
हाईलाइट
- दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई कहासुनी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है।
- मृतक का नाम जितेन्द्र बताया गया है।
- विरोध करने पर हमलावारों ने जितेन्द्र के परिजनों की बेरहमी से पिटाई कर दी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई कहासुनी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का नाम जितेन्द्र बताया गया है। मृतक के पिता को जैसे बेटे की मौत का पता चल तो वह परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ घटना स्थल पहुंचा। जहां विरोध करने पर हमलावारों ने जितेन्द्र के परिजनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान दो लोग घायल हो गए है। जिन्हें एम्स के ट्रामा सेंटर में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
मृतक के पिता के मुताबिक, उनके बेटे को सुभाष पहलवान, जगत और जालंधर बुलाकर ले गए थे। जहां जमीन के कब्जे को लेकर सुभाष ने लड़कों के साथ मिलकर मेरे बेटे की लाठी और डंडों से बुरी तरह पिटाई की। बेरहमी से हुई पिटाई की वजह से जितेन्द्र की मौत हो गई।
हत्या और मारपीट का आरोप लगाते हुए मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि सुभाष पहलवान सरकारी जमीन को बेच रहा था। वो सरकारी जमीन हमारे कब्जे में थी। सुभाष पहलवान अगर जमीन बेच देता तो हमे जेल जाना पड़ता। इस जमीन को लेकर उसने मेरे बेटे को मार डाला।
प्रारंभिक जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि यह घटना दो समूहों के बीच कुछ व्यक्तिगत विव्वाद के कारण हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इस मामले में एक मामला दर्ज किया गया है। जिस जमीन पर विवाद हुआ है वह तुगलकाबाद गांव के पास एएसआई यानि पुरातत्व विभाग की खाली जमीन पड़ी है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।