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गर्भवती हथिनी की मौत मामले में 2 हिरासत में

हाईलाइट
- गर्भवती हथिनी की मौत मामले में 2 हिरासत में
तिरुवनंतपुरम, 4 जून (आईएएनएस)। गर्भवती हाथिनी की मौत की जांच कर रही केरल की वन विभाग की टीम ने दो लोगों को हिरासत में लिया है।
वन अधिकारी चुस्ती से इसकी जांच कर रहे हैं। हाथिनी पलक्कड़ जिले के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में रहती थी।
स्थानीय मनारकाडु पुलिस स्टेशन ने बुधवार को इस दर्दनाक घटना को लेकर एक मामला दर्ज किया।
पुलिस उप निरीक्षक टी.के. रामचंद्रन ने कहा, वन विभाग और पुलिस घटना की जांच कर रहे हैं और हम इस अपराध के पीछे के विलेन को खोजने के लिए आश्वस्त हैं।
बता दें कि कुछ बदमाशों ने 15 वर्षीय गर्भवती हथिनी को अनानास में छिपाकर पटाखे खिला दिए थे। पटाखे फटने पर हथिनी के जबड़े और जीभ गंभीर रूप से जख्मी हुए।
एक स्थानीय ग्रामीण ने कहा, हथिनी को पानी से निकालने की हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद वह बाहर नहीं आई और मर गई।
अपनी नाराजगी जताते हुए गुरुवार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा कि इस तरह किसी प्राणी को मारना भारतीय संस्कृति नहीं है।
पर्यावरण मंत्री ने बुधवार को हथिनी की मौत पर रिपोर्ट मांगी और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।