ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर जस्टिस चंद्रचूड़ और बोपन्ना की बेंच करेगी सुनवाई, मंगलवार को आ सकता है फैसला

ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर जस्टिस चंद्रचूड़ और बोपन्ना की बेंच करेगी सुनवाई, मंगलवार को आ सकता है फैसला
जुबैर की गिरफ्तारी पर बवाल ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर जस्टिस चंद्रचूड़ और बोपन्ना की बेंच करेगी सुनवाई, मंगलवार को आ सकता है फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की एक याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच करेगी। जुबैर ने यूपी पुलिस की ओर से उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की थी।

जुबैर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। गौरतलब है कि यह सुनवाई उस वक्त हो रही है, जब लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने जुबैर को दुश्मनी बढ़ावा देने वाले दर्ज मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लखीमपुर खीरी में यह मामला जुबैर के खिलाफ साल 2021 में दर्ज हुआ था। 


सहायक अभियोजन अधिकारी अवधेश यादव ने सोमवार को बताया कि मोहम्मद जुबैर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत में पेश किया गया और उन्हें 11 जुलाई से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जुबैर की एक याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है साथ ही जमानत अर्जी पर दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई हो सकती है। यह मामला साल 2018 में हिंदू देवी देवता के खिलाफ किए गए कथित आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़ा है। जिसके बाद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था


गौरतलब है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला एक मजिस्ट्रेटी अदालत के आदेश के खिलाफ सोमवार को दायर जुबैर की याचिका पर सुनवाई करेंगे। मजिस्ट्रेटी अदालत ने बीते दो जुलाई को जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जुबैर को भेज दिया था। मजिस्ट्रेटी अदालत ने जुबैर के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और गंभीरता का हवाला दिया था और कहा था कि मामला जांच के शुरुआती स्तर पर है। जिसके बाद अदालत ने जुबैर को पांच दिन हिरासत में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा था।

Created On :   11 July 2022 6:00 PM GMT

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