राज्यसभा से पास हुआ ट्रिपल तलाक बिल, पीएम बोले- देश के लिए ऐतिहासिक दिन

राज्यसभा से पास हुआ ट्रिपल तलाक बिल, पीएम बोले- देश के लिए ऐतिहासिक दिन
हाईलाइट
  • बिल के पक्ष में सदन में 99 वोट पड़े जबकि विरोध में 84 वोट
  • इस बिल का पास होना मोदी सरकार के लिए बड़ी कामयाबी है
  • तलाक ए बिद्दत) की प्रथा पर रोक लगाने वाला बिल गुरुवार को राज्यसभा में पास हो गया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) की प्रथा पर रोक लगाने वाला बिल (मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019) मंगलवार को राज्यसभा में पास हो गया। इस बिल का पास होना मोदी सरकार के लिए बड़ी कामयाबी है। बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े जबकि विरोध में 84। कई पार्टियों ने सदन से वॉकआउट भी किया जिस कारण सरकार पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद इस बिल को पास कराने में कामयाब हुई। बिल को अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर ये कानून की शक्ल ले लेगा।

कई पार्टियों ने किया वॉकआउट
बिल के पास होने से पहले राज्यसभा में लंबी बहस चली। बहस के बाद बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की विपक्ष की मांग पर वोटिंग हुई। इस वोटिंग में सरकार को जीत मिली। सत्तारूढ़ एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और एआईएडीएमके ने तीन तलाक बिल का विरोध किया और दोनों पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया। इसके अलावा टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस और बीएसपी ने भी सदन से वॉक आउट किया। विपक्ष के कई सांसद भी सदन में अनुपस्थित रहे।

किसने क्या कहा?
बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज करोड़ों मुस्लिम माताओं-बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है। सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है। इस ऐतिहासिक मौके पर मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं।

उन्होंने कहा, "तीन तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तुष्टिकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं-बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है।"

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "भारत के लोकतंत्र के लिए आज एक महान दिन है। मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूं। ये बिल मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रता से मुक्त करेगा। मैं सभी दलों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन किया।"

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। दोनों सदनों ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिया है। यह बदलते भारत की शुरुआत है।"

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा "आज का दिन ऐतिहासिक है। तीन तलाक़ बिल दोनो सदनों से पास हो गया है। मुस्लिम महिलाएं अब आजादी, सम्मान और स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ेगी। तीन तलाक अब क्रिमिनल ऑफेंस है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "ये किसी जाति, धर्म के लिए नहीं बल्कि नारी के लिए जरूरी था। दुर्भाग्य है कि जो लोग महिला सशक्तिकरण की घोषणाएं करते थे, उन्होंने संसद में इसका विरोध किया। तीन तलाक बिल का संसद में पास होना एक ऐतिहासिक दिन है।

कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा, "मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर किसी भी फैमली लॉ को लेकर बहुत बड़ा झटका है। एक सिविल लॉ को एक क्रिमिनल लॉ बनाया गया है। यह ऐतिहासिक भूल है।ट

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा "हम चाहते थे कि बिल सलेक्ट कमेटी में जाए, लेकिन सत्ताधारी ने बात नहीं मानी। दुख की बात यह है कि जिन्होंने विरोध करने की बात कही थी, वो सदन में दिखे ही नहीं।"

तीन तलाक बिल में क्या हैं प्रावधान?
- बिल में तलाक-ए-बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी बनाया गया है
- तीन तलाक देने वाले पुरुष को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकते हैं।
- मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकते हैं।
- जमानत तभी दी जाएगी, जब पीड़ित महिला का पक्ष सुन लिया जाए।
- बिल में तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
- पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकते हैं।
- पीड़ित महिला पति से गुज़ारा भत्ते का दावा कर सकती है।
- गुजारा भत्ते की रकम तय करने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा।
- पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है।

बता दें कि ट्रिपल तालाक बिल, पिछले 19 महीनों में लोकसभा से तीन बार पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा में हर बार अटक जाता था। आखिरकार सरकार को ये बिल पास कराने में कामयाबी मिल गई। लोकसभा ने पिछले हफ्ते 303 वोटों के साथ ट्रिपल तलाक विधेयक पारित किया था। विरोध में 82 वोट पड़े थे।

Created On :   30 July 2019 7:58 PM IST

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