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एक हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर सील

हाईलाइट
- एक हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर सील
नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी बॉर्डर अगले एक हफ्ते के लिए सील करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इसकी घोषणा की। इसके साथ ही अब दिल्ली के बाजारों में सम-विषम सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है। यानी अब सभी बाजारों में सारी दुकानें एक साथ खोली जा सकती हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 5 जून तक हम दिल्ली के अस्पतालों में 9500 बेड का इंतजाम कर लेंगे। यदि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है और उसे अस्पताल में भर्ती होना है तो उसके लिए बेड उपलब्ध है। लेकिन अगर बॉर्डर खोल दिए गए तो यह सभी बेड 2 दिन के अंदर भर जाएंगे।
इस विषय पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से उनकी राय मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा, दल्ली पूरे देश की है और हम यहां आने से किसी को रोक नहीं सकते। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश में सबसे बेहतर हैं और यहां सरकारी अस्पतालों में सभी तरह का इलाज मुफ्त है। लेकिन कुछ सुझाव मिले हैं जिनके मुताबिक थोड़े समय के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए जाएं ताकि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली में रह रहे लोगों का उपचार किया जा सके।
इस विषय पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों से राय मांगी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 8800007722 नंबर जारी किया है। इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए लोग अपनी राय भेज सकते हैं या फिर 1031 नंबर पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के बॉर्डर सील होने की स्थिति में आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्ति एवं सरकारी कर्मचारी अपना आई कार्ड दिखाकर दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही भी सुचारु रुप से चलती रहेगी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।