हाई कोर्ट के आदेश के बाद तेलंगाना में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध

Ban on sale and use of firecrackers in Telangana after High Court order
हाई कोर्ट के आदेश के बाद तेलंगाना में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध
हाई कोर्ट के आदेश के बाद तेलंगाना में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध
हाईलाइट
  • हाई कोर्ट के आदेश के बाद तेलंगाना में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध

हैदराबाद, 13 नवंबर (आईएएनएस)। हाई कोर्ट द्वारा पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने के दिर्नेश के एक दिन बाद तेलंगाना सरकार ने आतिशबाजियों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

सरकार ने संबंधित अधिकारियों से पूरे राज्य में पटाखों की बिक्री करने वाली दुकानों को तुरंत बंद करने को कहा है।

मुख्य सचिव सोमेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह लोगों और संगठनों द्वारा पटाखों की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाए और राज्य भर में पटाखों की बिक्री करने वाली दुकानों को तत्काल बंद करे।

सरकार के आदेश में कहा गया, माननीय उच्च न्यायालय ने पटाखों को फोड़ने से परहेज करने के लिए प्रिंट, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के माध्यम से अपील करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि वायु गुणवत्ता में हो रही गिरावट को रोका जा सके।

एएसएन/जेएनएस

Created On :   13 Nov 2020 7:00 PM IST

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