यात्री की शिकायत पर हुआ बड़ा एक्शन, रेलवे ने लगाया एक लाख का जुर्माना, कॉन्ट्रैक्टर ने बेचा था 15 की जगह 20 रूपये में पानी की बोतल

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
रेल्वे ने लगाया जुर्माना यात्री की शिकायत पर हुआ बड़ा एक्शन, रेलवे ने लगाया एक लाख का जुर्माना, कॉन्ट्रैक्टर ने बेचा था 15 की जगह 20 रूपये में पानी की बोतल
हाईलाइट
  • रेलवे ने पानी बेचने वाले आईआरसीटीसी कॉन्ट्रैक्टर पर एक लाख का जुर्माना लगा दिया। 

डिजिटल डेस्क,दिल्ली।  रेल्वे विभाग अब एमआरपी से अधिक रेट पर समान बेचने वाले कॉन्ट्रेक्टरों पर सख्त दिखाई दे रहा है। देश भर में समय-समय पर आईआरसीटीसी कॉन्ट्रेक्टरों पर आरोप लगते रहते हैं कि वो खाने-पीने वाली वस्तुओं को अधिक दामों पर रेल यात्रियों को बेचते है। लेकिन  हाल ही में सामने आई घटना में रेलवे ने बड़ी कार्यवाही की है। दरअसल कॉन्ट्रैक्टर ने एक रेल यात्री को 15 रूपये की कीमत वाली पानी की बोतल को 20 रूपये में बेच दिया। पांच रूपये अधिक लिए जाने पर यात्री ने इसकी शिकायत रेलवे से ट्विटर दर्ज कराई। जिसके बाद रेलवे ने पानी बेचने वाले आईआरसीटीसी कॉन्ट्रैक्टर पर एक लाख का जुर्माना लगा दिया। 

कॉन्ट्रैक्टर पर लगा एक लाख का  जुर्माना 

15 रूपये के बोतल को 20 रूपये में बेचे जाने पर यूपी के गोंडा के कॉन्ट्रैक्टर चंद्रमौली मिश्रा पर रेलवे डिविजन ने एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। चंद्रमौली लखनऊ-चंडीगढ़ (12231/32) ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर हैं। बता दें कि इस गाड़ी में पैंट्री कार नहीं थी। जिसकी वजह से रेलवे आईआरसीटीसी  के वेंडर पर निर्भर है। कुछ दिन पहले ही एक रेल यात्री ने चंडीगढ़ से शाहजहांपूर की यात्रा किया था। जिसने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके दावा किया था कि 15 रूपये की कीमत वाली पानी के बोतल के लिए 20 रूपये का भुगतान करना पड़ा है। यात्री की ओर से ट्विटर पर शिकायत की गई। जिसके बाद पानी बेचने वाले वर्कर दिनेश के मैनेजर को लखनऊ में सेक्शन 144(1) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद, ब्रांच ने डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया से जुर्माना लगाने की बात कही। 


सीनियर डिविजनल कमर्शियल मनैजर हरी मोहन ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात चीत में बताया कि "आईआरसीटीसी के रीजनल मैनेजर को अंबाला समन किया गया और मामले की जानकारी दी गई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे ओवरचार्जिंग शिकायतों को ठीक किया जाए।" वहीं, डीआरएम भाटिया ने एचटी से बात करते हुए बताया कि कॉन्ट्रैक्टर के पूरे दास्तावेज की जांच पड़ताल करने के बाद उस पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। जिसकी जानकारी आईआरसीटीसी  आरएम को भी दी गई है। भाटिया ने आगे कहा कि निर्धारित मुल्य से अधिक चार्ज करने पर इस वर्ष 1 अप्रैल से मंडल में एक हजार से ज्यादा अनधिकृत विक्रेताओं पर मुकदमा चलाया गया है। अधिक दाम वसुलने के खिलाफ आरपीएफ और अन्य कर्मचारियों ने ठोस कारवाई के लिए 15 दिनों का एक विशेष अभियान भी शुरू किया है। जिससे ओवरचार्जिंग के मामलों में कमी आ सके।


 

Created On :   17 Dec 2022 3:30 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story