राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा झटका, बेंगलुरु कोर्ट का बड़ा आदेश, कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल को किया बैन 

Big order of Bangalore court, ban on Twitter handle of Congress and Bharat Jodo Yatra
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा झटका, बेंगलुरु कोर्ट का बड़ा आदेश, कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल को किया बैन 
भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा झटका, बेंगलुरु कोर्ट का बड़ा आदेश, कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल को किया बैन 
हाईलाइट
  • राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। भारत जोड़ो यात्रा से अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी को बेंगलुरु कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस और उसकी भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के लिए कहा है। 

दरअसल, कांग्रेस पार्टी पर मशहूर फिल्म केजीएफ के मेकर्स ने कॉपीराइट का आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग वीडियो में केजीएफ मूवी के गानों का उपयोग किया है। इस शिकायत के आधार पर बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस के ट्वीटर हैंडल पर बैन लगा दिया। आदेश में साफ कहा गया है कि दोनों कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से उन वीडियोज को हटाया जाए जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं। 

आपको बता दें, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एमआरटी म्यूजिक के गानों का इस्तेमाल किया है। एमआरटी म्यूजिक के पास कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और तमिल आदि में 20,000 से ज्यादा गानों के म्यूजिक राइट्स हैं। कंपनी ने केजीएफ 2 के म्यूजिक राइट्स का अधिकार हासिल करने के लिए भारी रकम दी थी। एमआरटी म्यूजिक ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने बिना पूछे अपने पॉलिटिकल इवेंट के लिए उनके म्यूजिक का इस्तेमाल किया। उनका आरोप है कि केजीएफ 2 से गाने का इस्तेमाल किया है, उसमें राहुल गांधी भी दिख रहे हैं। 

शिकायतकर्ता ने कहा था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का यह अवैध कार्य कानून के शासन और निजी व्यक्तियों या संस्थानों के अधिकारों का घोर उल्लंघन है, इस भारत जोड़ी यात्रा का आयोजन इस देश में शासन करने का अवसर तलाशने और आम लोगों की रक्षा करने के लिए किया गया था। इस पूरे मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और धारा 66 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Created On :   7 Nov 2022 7:20 PM IST

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