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जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश, BSF ने दस दिन में LOC के पास दूसरी सुरंग का पता लगाया
हाईलाइट
- पाकिस्तान ने ये सुरंग जीरो लाइन से खोदी
- पिछले छह महीने में चौथी सुरंग मिली
डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान लगातार भारतीय सीमा में आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह कभी एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है तो कभी सुरंग बनाने में आतंकियों की मदद कर रहा है। शनिवार को भी सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू-कश्मीर में हीरानगर के पानसर में एक सुरंग का पता लगाया है। इसकी लंबाई 150 मीटर है। पाकिस्तानी खुफिया विभाग ने आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए इसका निर्माण किया था। सीमा सुरक्षा बलों ने 10 दिन में दूसरी सुरंग का पता लगाया है।
पाकिस्तान ने ये सुरंग जीरो लाइन से खोदी
बीएसएफ के आईजी जम्मू एनएस जम्वाल ने बताया कि पानसर क्षेत्र में इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से एक टनल के बारे में इनपुट मिला था। पाकिस्तान ने ये सुरंग जीरो लाइन से खोदी है। अनुमान है कि ये सुरंग भारतीय सीमा में 140-150 मीटर लंबी और 25-30 फीट गहरी है। आदमी बैठकर या रेंगकर इसे पार कर सकता है। उन्होंने कहा कि आईएसआई, पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना की मदद के बगैर जीरो लाइन के पास टनल बनाना संभव नहीं है। जीरो लाइन पर उनकी अनुमति के बिना कोई नहीं पहुंच सकता है।
पिछले छह महीने में चौथी सुरंग मिली
BSF ने जून 2020 में इसी इलाके में हथियारों और गोला-बारूद ले जा रहे एक पाकिस्तानी हेक्साकॉप्टर को मार गिराया था। सैनिकों ने नवंबर 2019 में इसी क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम कर दिया था। अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अब तक जम्मू संभाग में दसवीं और पिछले छह महीने में चौथी सुरंग मिली है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।