Stray Dog Issue: आवारा कुत्तों के मामले में दायर नई याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार, डॉग लवर्स को फिर लगा बड़ा झटका

- सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार
- एमसीडी के नोटिफिकेशन के खिलाफ लगाई गई थी अर्जी
- राहुल गांधी ने भी उठाई थी आवाज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवार कुत्तों से जुड़े मामले पर दायर की गई नई याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका एमसीडी की ओर से जारी उस नोटिफिकेशन के खिलाफ दर्ज की गई जिसमें आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि एमसीडी ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय आवारा कुत्तों को डॉग होम में रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
राहुल गांधी ने उठाई थी आवाज
आपको बता दें कि, इस मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से एक कदम पीछे है। ये बेजुबान आत्माएं कोई "समस्या" नहीं हैं जिन्हें मिटाया जा सके। आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल सड़कों को बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रख सकते हैं। कंबल हटाना क्रूर, अदूरदर्शी है और हमारी करुणा को खत्म करता है। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ-साथ चलें।
अदालत ने 11 अगस्त को क्या कहा था?
आपको बता दें कि, आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को बड़ा आदेश सुनाया था। यह आदेश जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने दिया था जिसके बाद से ही कुछ लोग इसके विरोध में आ गए। तो चलिए पॉइन्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं आखिर अदालत ने क्या फैसला सुनाया था?
दिल्ली-एनसीआर में जितने भी आवार कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर हाउस में भेजा जाए।
कुत्तों की नसबंदी हो और वैक्सीनेशन किया जाए।
कुत्तों को दोबारा सड़कों पर आने न दिया जाए।
जो कोई भी इस काम में बाधा डालने की कोशिश करता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डॉग शेल्टर में कुत्तों की अच्छी देखभाल होनी चाहिए। खाना-पानी सहित सभी जरूरी सुविधा जरूरी है।
Created On :   21 Aug 2025 1:11 PM IST