कैबिनेट ने दी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी, गंभीर यौन अपराधों में होगी फांसी
- इन संशोधनों को लाकर पॉक्सो एक्ट के तहत सजा और भी ज्यादा कठोर किया जा रहा है।
- केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है।
- नाबालिग बच्चों के साथ रेप और हत्या जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने वालों को मौत की सजा भी दी जा सकेगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है। इन संशोधनों को लाकर पॉक्सो एक्ट के कई सेक्शन्स में बदलाव किया जा रहा है और सजा को और भी ज्यादा कठोर किया जा रहा है। इने संशोधनों के बाद अब नाबालिग बच्चों के साथ रेप और हत्या जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने वालों को मौत की सजा भी दी जा सकेगी।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि पॉक्सो अधिनियम की पूरी संरचना को न केवल मजबूत किया जाए बल्कि इसका विस्तार भी किया जाए ताकि बच्चों से उनकी बाल्यावस्था छीनने के लिए दवाइयों या हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सके। उन्होंने कहा बच्चों को यौन शोषण जैसे गंभीर अपराधों से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट में सजा के प्रावधान को कठोर करने का फैसला लिया गया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सजा को कठोर किए जाने के लिए सेक्शन 4, 5, 6, 9, 14, 15 और 42 में बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, कई बार बच्चियों को हार्मोन्स के इंजेक्शन देकर उन्हें जल्दी मैच्योर बनाया जाता है। इसके लिए भी पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।
Union Law Minister, Ravi Shankar Prasad: Cabinet has approved death penalty in aggravated sexual offences under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. pic.twitter.com/E1JB8xCOOq
— ANI (@ANI) December 28, 2018
चाइल्ड पॉर्नोग्रफ़ी की बुराई से निपटने के लिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 14 और धारा 15 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। बच्चों से संबद्ध पॉर्नोग्रफ़िक सामग्री को नष्ट नहीं करने/डिलीट नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें व्यापारिक उद्देश्य के लिए किसी बच्चे की किसी भी रूप में पॉर्नोग्रफ़िक सामग्री का भंडारण करने या उस सामग्री को अपने पास रखने के लिए दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है।
Created On :   28 Dec 2018 6:23 PM IST