पंचकूला हिंसा : राम रहीम के 6 चेले सबूतों के अभाव में हुए बरी

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पंचकूला हिंसा : राम रहीम के 6 चेले सबूतों के अभाव में हुए बरी
पंचकूला हिंसा : राम रहीम के 6 चेले सबूतों के अभाव में हुए बरी
हाईलाइट
  • यह सजा पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने साध्वी से यौन शोषण मामले में सुनाई थी।
  • ये हिंसा 25 अगस्त 2017 को उस समय हुई थी
  • जब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई थी।
  • हरियाणा के पंचकूला में हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने 6 आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया है।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 6 आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया है। बता दें कि यह हिंसा 25 अगस्त 2017 को उस समय हुई थी, जब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई थी। यह सजा पंचकुला की स्पेशल CBI कोर्ट ने साध्वी से यौन शोषण मामले में सुनाई थी।

राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद पंचकुला में हिंसा भड़क गई थी। उस दौरान मीडिया समेत सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया था। इसी भीड़ के एक हिस्से ने एसएसबी, पुलिस और पैरामिलिट्री पर भी अटैक किया था। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को आईपीसी की धारा 148,149,186,188,436 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

 

गुरमीत राम रहिम और हनीप्रीत


इसी मामले में पंचकुला की सेशन जज रितु टैगोर की कोर्ट ने सोमवार 30 जुलाई को सुनवाई करते हुए सबूतों के अभाव में डेरा सच्चा सौदा के गिरफ्तार 6 समर्थकों को बरी कर दिया है। इसमें ज्ञानीराम, सांगा सिंह, होशियार सिंह, रवि, तरसीम और राम किशन शामिल हैं। इन सभी पर आरोप था कि इन्होंने पंचकुला में हिंसा को भड़काया था।

 

 

गौरतलब है कि मामले की तफ्तीश में जुटी हरियाणा पुलिस की काफी फजीहत हो रही है, क्योंकि उसके द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी 19 लोगों को दोषमुक्त पाया गया है। बता दें कि इसी वर्ष (2018) जुलाई महीने में पंचकुला में हुई हिंसा से जुड़े मामले में 19 आरोपियों के ऊपर से देशद्रोह और हत्या की धाराएं हटा दी गई थीं। इनमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल थे, जो सुनारिया जेल में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के काफी करीबी बताए जाते हैं।

Created On :   30 July 2018 4:51 PM GMT

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