INX Media Case: कार्ति को HC से मिली बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। INX मीडिया केस के आरोपी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बेल के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। CBI ने अपनी अपील में दावा किया है कि निचली अदालत में जमानत की अर्जी लंबित होने के दौरान हाईकोर्ट को कार्ति की जमानत याचिका पर विचार की अनुमति नहीं है। बता दें कि हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने 23 मार्च को कार्ति को जमानत दी थी।
INX media case: CBI moves Supreme Court against bail granted to Karti Chidambaram by Delhi High Court. (file pic) pic.twitter.com/aivGOkUXqh
— ANI (@ANI) June 25, 2018
28 फरवरी को हुई थी कार्ति की गिरफ्तारी
बता दें कि कार्ति चिदंबरम को INX मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। कार्ति 28 फरवरी को ही लंदन से लौटे थे और उन्हें एयरपोर्ट पर ही CBI ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसी दिन उन्हें पाटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कार्ति को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। इसके बाद कार्ति को 5 दिन की रिमांड पर और भेज दिया गया था।
कार्ति पर क्या हैं आरोप?
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने मई 2017 में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मई 2017 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया था। कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता के पॉवर का गलत इस्तेमाल कर कंपनियों को फायदा पहुंचाया और उसके एवज में फंड लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्ति ने साल 2007 में मुंबई की INX मीडिया कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी दिलाने में मदद की।
इसके बाद INX को 305 करोड़ रुपए मिले और इसके बदले में कार्ति को 10 लाख डॉलर (करीब 7 करोड़ रुपए) दिए गए। उस दौरान उनके पिता पी. चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। FIPB की मंजूरी मिलने के बाद INX मीडिया और कार्ति की कंपनियों के बीच 3.5 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ। बता दें कि INX मीडिया कंपनी के मालिक पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी हैं, जो अपनी बेटी शीना बोरा के मर्डर के आरोप में जेल में बंद हैं।
Created On :   25 Jun 2018 8:00 PM IST