छत्तीसगढ़ का कारोबारी 54 करोड़ रुपये के मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में

Chhattisgarh businessman caught by ED in Rs 54 crore money laundering case
छत्तीसगढ़ का कारोबारी 54 करोड़ रुपये के मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में
धोखाधड़ी छत्तीसगढ़ का कारोबारी 54 करोड़ रुपये के मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में
हाईलाइट
  • सुभाष शर्मा की 39.68 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है

डिजिटल डेस्क, नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बताया कि 54 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में छत्तीसगढ़ के एक कारोबारी सुभाष शर्मा को धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

ईडी ने बताया कि सुभाष शर्मा को रविवार की शाम में गिरफ्तार किया गया। आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किया गया और अदालत ने उसे ईडी की 10 दिन की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सुभाष शर्मा तथा अन्य लोगों के खिलाफ कई बैंकों से धोखाधड़ी करके ऋण लेने के मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉड्रिंग की जांच शुरू की थी।

ईडी की जांच से यह खुलासा हुआ कि 2009 से 2014 के बीच सुभाष शर्मा के स्वामित्व वाली और नियंत्रण वाली कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी करके कई बैंकों से ऋण लिया। बैंक से प्राप्त ऋण का इस्तेमाल अन्य कारोबारों में तथा शेल कंपनियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिये किया गया।

सुभाष शर्मा की अधिकतर कंपनियां किसी कारोबारी गतिविधि में संलिप्त नहीं थी और इन्हें सिर्फ ऋण की रकम की हेराफेरी के लिये इस्तेमाल किया जा रहा था।

ईडी ने कहा कि सुभाष शर्मा की 39.68 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस मामले की जांच अभी जारी है।

(आईएएनएस)

Created On :   7 March 2022 3:00 PM GMT

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