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INCOME टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़कर हुई 31 अगस्त
हाईलाइट
- आयकर विभाग ने बढ़ाई टैक्स रिटर्न भरने की तारीख।
- 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं टैक्स रिटर्न।
- पहले 31 जुलाई तक का दिया था समय।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को आयकर विभाग ने राहत दी है। विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख एक महीने के लिए बढ़ा दी है। अब आप 31 अगस्त तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले ये तारीख 31 जुलाई तक थी। अगर 31 अगस्त तक भी आप आयकर दाखिल नहीं कर पाए तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत लेट फीस देना होगी।
Upon consideration of the matter, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the ‘Due Date’ for filing of Income Tax Returns from 31st July, 2018 to 31st August, 2018 in respect of the said categories of taxpayers.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 26, 2018
अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है और वह 31 अगस्त, 2018 के बाद और 31 दिसंबर, 2018 के पहले आयकर रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 5,000 रुपये लेट फीस देना होगा। अगर करदाता 31 दिसंबर, 2018 तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। करदाता 31 मार्च, 2019 तक 10,000 रुपये विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है, इसके बाद आयकर आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं होगा।
Extension of Due Date for filing of Income Tax Returns; For full details, please Log on: https://t.co/wshz48Lsk1
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 26, 2018
अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपये से कम है तो उसे 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। आयकर विशेषज्ञ महिमा जैन ने कहा कि शुल्क मुक्त आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अभी दिन बाकी है, लेकिन करदाताओं को शीघ्र रिटर्न दाखिल करना चाहिए, ताकि जुर्माना नहीं भरना पड़े। उन्होंने कहा कि आयकर रिटर्न भरना अब आसान है और लोग खुद भी ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
The Due Date for filing of Income Tax Returns for Assessment Year 2018-19 is 31.07.2018 for certain categories of taxpayers.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 26, 2018
आयकर विशेषज्ञ के मुताबिक, “31 अगस्त तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा और 31 दिसंबर तक भी अगर कोई रिटर्न दाखिल नहीं करेगा तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेग, लेकिन 31 मार्च, 2019 तक भी अगर कोई रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो फिर संबद्ध आकलन वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल नहीं होगा” उन्होंने कहा, “पैनकार्ड के जरिए आयकर विभाग के पास सभी जानकारी चली जाती है। ऐसी स्थिति में विभाग कर दाखिल नहीं करने वालों को नोटिस जारी कर सकता है।”
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।