INCOME टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़कर हुई 31 अगस्त

INCOME टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़कर हुई 31 अगस्त
हाईलाइट
  • 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं टैक्स रिटर्न।
  • आयकर विभाग ने बढ़ाई टैक्स रिटर्न भरने की तारीख।
  • पहले 31 जुलाई तक का दिया था समय।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने वालों को आयकर विभाग ने राहत दी है। विभाग ने इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख एक महीने के लिए बढ़ा दी है। अब आप 31 अगस्त तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले ये तारीख 31 जुलाई तक थी। अगर 31 अगस्त तक भी आप आयकर दाखिल नहीं कर पाए तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत लेट फीस देना होगी।

 


 

अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है और वह 31 अगस्त, 2018 के बाद और 31 दिसंबर, 2018 के पहले आयकर रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 5,000 रुपये लेट फीस देना होगा। अगर करदाता 31 दिसंबर, 2018 तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। करदाता 31 मार्च, 2019 तक 10,000 रुपये विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है, इसके बाद आयकर आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं होगा।

 

 

अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपये से कम है तो उसे 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। आयकर विशेषज्ञ महिमा जैन ने कहा कि शुल्क मुक्त आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अभी दिन बाकी है, लेकिन करदाताओं को शीघ्र रिटर्न दाखिल करना चाहिए, ताकि जुर्माना नहीं भरना पड़े। उन्होंने कहा कि आयकर रिटर्न भरना अब आसान है और लोग खुद भी ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 

 



आयकर विशेषज्ञ के मुताबिक, “31 अगस्त तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा और 31 दिसंबर तक भी अगर कोई रिटर्न दाखिल नहीं करेगा तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेग, लेकिन 31 मार्च, 2019 तक भी अगर कोई रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो फिर संबद्ध आकलन वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल नहीं होगा” उन्होंने कहा, “पैनकार्ड के जरिए आयकर विभाग के पास सभी जानकारी चली जाती है। ऐसी स्थिति में विभाग कर दाखिल नहीं करने वालों को नोटिस जारी कर सकता है।”

Created On :   26 July 2018 7:49 PM IST

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