वधावन भाइयों की जमानत याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई करेगी दिल्ली की अदालत
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- आदेश में कहा गया है कि निरंतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में एक गड़बड़ी हुई है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। करोड़ों रुपये के बैंक ऋण घोटाले के सिलसिले में मुंबई स्थित दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व प्रमोटरों कपिल राजेश वधावन और धीरज राजेश वधावन की जमानत याचिकाओं पर सीबीआई की विशेष अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सोमवार को पक्षों के संयुक्त प्रस्तुतीकरण पर दलीलों को 28 सितंबर को सूचीबद्ध किया।
आदेश में कहा गया है कि हाइब्रिड मोड में की गई कार्यवाही के दौरान, निरंतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में एक गड़बड़ी हुई है और इसे बार-बार प्रयासों के बावजूद हल नहीं किया जा सका।
अधिवक्ता विजय अग्रवाल, आशीष हीरा और युगंत शर्मा ने धीरज वधावन का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई (जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए) अधिवक्ता रोहन ए दक्षिणिनी, पूजा कोठारी और हीरा कपिल वधावन के लिए पेश हुए।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुपम शर्मा, वरिष्ठ लोक अभियोजक राज मोहन चंद और लोक अभियोजक अरविंद कुमार पेश हुए।
प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे कई वित्तीय अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे वधावन को पहली बार सीबीआई ने यस बैंक-डीएचएफएल धोखाधड़ी में 26 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार किया था।
वे वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में उनके खिलाफ दर्ज अन्य अपराधों की जांच के लिए दिल्ली की एक जेल में बंद हैं।
(आईएएनएस)
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Created On :   26 Sep 2022 6:30 PM GMT