दिल्ली : पूर्व कांग्रेस पार्षद को शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत

Delhi: Former Congress councilor got interim bail for marriage
दिल्ली : पूर्व कांग्रेस पार्षद को शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली : पूर्व कांग्रेस पार्षद को शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस नगर पार्षद इशरत जहां को 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी, ताकि कि वह शादी कर सकें।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने इशरत को एक-एक लाख की दो जामिन रकम पर जमानत दी।

इशरत ने 12 जून को शादी रचाने के लिए 30 दिनों के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। याचिका में कहा गया था कि अगर उन्हें जमानत दी जाती है, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगी।

फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी के पूर्वोत्तर इलाके में सांप्रदायिक दंगों से संबंधित एक मामले में उन्हें कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दोषी पाया गया था, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे और 200 लोग घायल हो गए थे।

अदालत ने इससे पहले 28 फरवरी को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन पर गंभीर प्रकृति के आरोप हैं।

पुलिस ने इसके बाद अदालत को सूचित किया कि 26 फरवरी को उन्होंने खुरेजी खास इलाके में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और पुलिस द्वारा जब सड़क को खाली करने के लिए कहा गया, तब उन्होंने भीड़ को वहीं बने रहने के लिए उकसाया था।

पुलिस का दावा यह है कि उनके बहकाए जाने के बाद ही भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंकने शुरू किए थे।

उनके अलावा, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तनहा, गुलफिशा खातून, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी (जेसीसी) की सदस्य सफूरा जरगर और मीरान हैदर पर भी इस मामले से जुड़े आरोप लगे हैं।

Created On :   30 May 2020 12:31 PM GMT

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