दिल्ली : पुलिस कमिश्नर पटनायक रिटायर होंगे, सेवा-विस्तार चुनाव आयोग के हाथ में!
- दिल्ली : पुलिस कमिश्नर पटनायक रिटायर होंगे
- सेवा-विस्तार चुनाव आयोग के हाथ में!
नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी के मौजूदा पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक का पद से नियमित रिटायरमेंट तय है। दिल्ली में 8 फरवरी को घोषित विधानसभा चुनाव किस पुलिस आयुक्त के दिशा-निर्देशन में कराया जाएगा? क्या अमूल्य पटनायक को सेवा-विस्तार मिलेगा? इन सवालों का जबाब निर्वाचन आयोग के अलावा फिलहाल किसी के पास नहीं है।
दरअसल, मंगलवार दोपहर बाद सोशल मीडिया पर एक महत्वपूर्ण पत्र वायरल हो गया। पत्र दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय के उपसचिव की तरफ से जारी किया गया। पत्र जारी करने की तिथि 8 जनवरी, 2020 अंकित है। इस पत्र को बाकायदा दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (सामान्य प्रशासन) के कार्यालय डायरी नंबर 32 पर प्राप्त किया गया।
वायरल पत्र में कहा गया, 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य कुमार पटनायक नियमित सेवा-काल 31 जनवरी 2020 को पूर्ण हो रहा है। लिहाजा, नियमानुसार वे इसी तारीख को दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद से सेवा-निवृत्त हो जाएंगे।
इस खास आदेश की प्रतिलिपि दिल्ली के उप-राज्यपाल कार्यालय से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय तक भेजी गई है। 14 जनवरी यानी मंगलवार को इस विशेष आदेश पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय स्थापना शाखा का डायरी नंबर-666 अंकित है, जबकि यह आदेश इससे पहले 9 जनवरी 2020 को डीसीपी स्थापना के कार्यालय भी पहुंच चुका था।
पुलिस आयुक्त की निर्धारित समय पर सेवा-निवृत्ति संबंधी आदेश वायरल होते ही दिल्ली पुलिस और देश की आईपीएस लॉबी में चर्चाओं का बाजार गरम हो गया। सवाल सबकी जुबान पर कमोबेश एक से ही थे।
मसलन, पटनायक की जगह दिल्ली का पुलिस कमिश्नर कौन होगा? अग्मूटी कैडर का आईपीएस होगा या फिर अजय राज शर्मा की तरह दिल्ली से बाहर के किसी राज्य से लाकर कोई आईपीएस थोपा जाएगा?
आदेश आने के वायरल होते ही सवाल यह भी उभरने लगा कि जब दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा घोषित हो चुके हैं, तो फिर ऐसे में अमूल्य पटनायक भला कैसे पद छोड़ सकते है? इस सवाल के जबाब में मंगलवार रात दिल्ली पुलिस के ही एक विशेष आयुक्त स्तर के अधिकारी ने नाम न जाहिर न करने की शर्त पर कहा, सेवा-नियमावली और चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते अमूल्य पटनायक का 31 जनवरी, 2020 को रिटायर होना तय है। होना भी ऐसा ही चाहिए।
लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटनायक को सेवा विस्तार मिलेगा या नहीं? पटनायक की कुर्सी किसी और आईपीएस को सौंपी जाएगी क्या? वो भाग्यवान आईपीएस कौन होगा? इन सब सवालों के जवाब एक अदद निर्वाचन आयोग के पास ही हैं। आयोग जिसे चाहे उसे कमिश्नर बना सकता है या फिर यह हो सकता है कि अमूल्य को ही सेवा-विस्तार देकर उनके पुलिस प्रतिनिधित्व में ही चुनाव संपन्न करा लिया जाए। सब कुछ निर्वाचन आयोग की मर्जी और उसके द्वारा अपने विशेष अधिकारों के उपयोग करने पर निर्भर करेगा।
पटनायक की सेवा-निवृत्ति का आदेश वायरल होते ही दिल्ली पुलिस की एक आईपीएस लॉबी उसे फर्जी करार देने में जुट गई, जबकि दूसरी और पटनायक की धुर-विरोधी आईपीएस लॉबी इसे असली आदेश बता रही थी। देर रात आईएएनएस ने दिल्ली पुलिस के एक आला-अफसर से बात की तो उन्होंने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, पटनायक की सेवा-निवृत्ति का आदेश असली है। किसी भी महकमे के मुखिया के रिटायरमेंट से 10-12 दिन पहले इस तरह का आदेश नियमानुसार जारी किया जाता है।
इसी आला पुलिस अफसर ने आईएएनएस को आगे बताया, साथ ही दिल्ली सरकार के गृह-मंत्रालय द्वारा इस आदेश को जारी किया जाना भी जरूरी था, ताकि निर्वाचन आयोग पटनायक का विकल्प तलाश सके और दिल्ली पुलिस की कुर्सी पर किसी कमिश्नर के न होने का ठीकरा दिल्ली सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल या फिर केंद्र सरकार के सिर पर निर्वाचन आयोग न फोड़ सके।
Created On :   14 Jan 2020 11:00 PM IST