पुलिस आयुक्त ने कहा, एफआईआर में जटिल उर्दू, फारसी शब्दों का इस्तेमाल न करें

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा, एफआईआर में जटिल उर्दू, फारसी शब्दों का इस्तेमाल न करें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने एक आदेश जारी कर पुलिसकर्मियों को प्राथमिकी, डायरी या चार्जशीट दर्ज करते समय जटिल उर्दू और फारसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। विभाग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में सरल विकल्पों के साथ 383 जटिल शब्दों की सूची तैयार कर अधिकारियों को साझा की गई है।

पुलिस आयुक्त ने 2019 में दिल्ली पुलिस को जटिल उर्दू और फारसी शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस कर्मचारियों को सरल शब्दों का उपयोग करने के लिए कहा है, जो इसमें शामिल सभी पक्षों द्वारा आसानी से समझ में आते हैं। पुलिस प्रमुख ने कहा, उपरोक्त निर्देश जारी करने के बावजूद यह देखा गया है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन संतोषजनक नहीं है। जांच अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ डायरी सूची और चार्जशीट आदि तैयार करते समय अभी भी पुरातन उर्दू/फारसी शब्दों का उपयोग किया जा रहा है।

अरोड़ा ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करते हुए पुलिस अधिकारियों को एफआईआर में सरल शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया है, उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस प्रमुख ने आदेशों के साथ उर्दू में 383 जटिल शब्दों की एक सूची भी साझा की, जो प्राथमिकी या आरोपपत्र में सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। उर्दू के हर शब्द के साथ उन्होंने हिंदी या अंग्रेजी में एक वैकल्पिक शब्द दिया जो अब से इस्तेमाल किया जा सकता है।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   13 April 2023 8:00 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story